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दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार, सास, ससुर व देवर बरी

Updated at : 29 May 2025 7:40 PM (IST)
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दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार, सास, ससुर व देवर बरी

दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने गुरुवार को पति को दोषी करार दिया तथा सास ससुर व देवर को बाइज्ज़त बरी कर दिया.

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गया जी. दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने गुरुवार को पति को दोषी करार दिया तथा सास ससुर व देवर को बाइज्ज़त बरी कर दिया. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम सुकून कुमार मांझी की अदालत ने पति रोशन शर्मा को दोषी करार दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार मिश्रा व एस अतहर इमाम ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतका की मां ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि अपनी बेटी की शादी वर्ष 2015 में बेलागंज निवासी रोशन शर्मा से की थी. शादी के बाद से ही बेटी को पति व ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे तथा हमेशा मोटरसाइकिल की मांग किया करते रहते थे. इस पर असमर्थता जाहिर करने के पश्चात 24 अक्टूबर 2018 को बेटी की हत्या कर दी गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही हुई .अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति रोशन शर्मा को दोषी करार दिया तथा चंद्रशेखर मिस्त्री, व सास कांति देवी तथा देवर दधीचि कुमार को बरी कर दिया. अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि चार जून को निर्धारित की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KRISHAN KUMAR PATHAK

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