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Gaya News : आवास योजना का लाभ लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

Updated at : 24 Mar 2025 10:56 PM (IST)
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Gaya News : आवास योजना का लाभ लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

Gaya News : बोधगया नगर पर्षद क्षेत्र के लाभुकों के स्वीकृत किये जा रहे आवेदन

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बोधगया. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का लाभ लेने के लिए बोधगया नगर पर्षद के विभिन्न वार्डों के लाभुकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जा रहे हैं. पहले ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से आवास योजना के लिए लाभार्थियों का चयन किया जाता था. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 2.0 सबके लिए आवास योजना का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा सितंबर 2024 में किया गया था. इस योजना का मिशन अवधि 2029 तक है. योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थियों यानी परिवारों को घर बनाने, खरीदने या सस्ती कीमत पर किराये पर लेने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना है. आवास निर्माण के लिए लाभुकों को डेढ़ लाख रुपये केंद्र सरकार व एक लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है. इसका लाभ उठाने के लिए आवेदक संबंधित नगर निकाय के माध्यम से दिये गये क्यूआर कोड अथवा लिंक द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भी कि इस मर्तबा बोधगया नगर पर्षद के उत्क्रमित वार्डों के लाभार्थी भी आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

योजना का लाभ देने के लिए प्राथमिकता

इस संबंध में बोधगया नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि स्पेशल फोकस ग्रुप यथा निबंधित सफाईकर्मी, पीएम स्वनिधी लाभुक, पीएम विश्वकर्मा के कारीगर, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले निवासी को विशेष रूप से लाभान्वित किये जाना प्राथमिकता में शामिल है.

योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें व पात्रता

1. लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, पुत्र व अविवाहित पुत्रियां शामिल होंगी.

2. शहरी क्षेत्र में रहने वाले इडब्ल्यूएस, एलआइजी, एमआइजी वर्ग परिवारों के पास भारत के किसी भी हिस्से में अपने या अपने किसी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान नहीं होना चाहिए.

3. जिस लाभार्थी का पिछले 20 वर्षों में शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना के तहत घर आवंटित किया गया है, वह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा. इस संबंध में लाभार्थी को उसके निकाय कार्यालय में एक शपथपत्र देना होगा.

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदक का आधार कार्ड विवरण, परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आवेदक का सक्रिय बैंक खाते का विवरण, जो आधार कार्ड से जुड़ा हो, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र सामान्य को छोड़कर, जमीन का दस्तावेज.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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