सिंदुआरी के दोहरे हत्याकांड मामले में पांच अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा
Published by : KRISHAN KUMAR PATHAK Updated At : 14 Oct 2025 8:37 PM
एपीपी अम्बष्ट योगानंद ने इस मामले में सरकार की ओर से बहस किया
गया जी. कोंच थाना क्षेत्र के चर्चित सिंदुआरी दोहरे हत्याकांड के पांच अभियुक्तों को अदालत ने मंगलवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत ओझा ने अभियुक्त राकेश यादव, अनिल यादव, रामबालक यादव, राजकुमार वर्मा व संजीव कुमार को यह सजा सुनायी. अदालत ने सभी अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 36-36 हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया एपीपी अम्बष्ट योगानंद ने इस मामले में सरकार की ओर से बहस किया. घटना छह मई 2020 को 12 बजे दिन की है. उस दिन मामले के सूचक अभिराम शर्मा अपने सीमेंट दुकान पर थे. उसी समय ग्रामीण उदय शर्मा कौशिक, गिरिजेश शर्मा कौशिक, श्रीनाथ कुमार, वीरेंद्र कुमार सभी सीमेंट लेने के लिए दुकान पर आये थे. इसी दौरान उपरोक्त सभी अभियुक्त रायफल लेकर दुकान पर आये तथा गाली-गलौज करने लगे. इसके बाद सभी अभियुक्तों ने गोली चलाना शुरु कर दिया. इससे गिरिजेश शर्मा, श्री नाथ कुमार, वीरेंद्र कुमार, उदय शर्मा को गोली लगी थी, जिससे ये लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गय थे. सूचक अभिराम शर्मा किसी तरह भाग कर अपनी जान बचायी थी. इलाज के लिए ले जाने के दौरान उदय शर्मा व गिरजेश शर्मा की मौत हो गयी थी. मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुबोध प्रसाद ने बहस की. इस मुक़दमे में सूचक, मृतक के परिजन एवं चिकित्सक अनुसंधानक सहित 11 लोगों ने गवाही दी थी. मामला कोंच थाना कांड संख्या 37/20 से संबंधित है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










