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हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास

Updated at : 07 Aug 2025 7:30 PM (IST)
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हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास

पचास हजार रुपये लगाया जुर्माना

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पचास हजार रुपये लगाया जुर्माना

संवाददाता, गया जी.

हत्या के एक मामले में अदालत ने गुरुवार को दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही साथ पचास हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संजय कुमार की अदालत ने दोषी अभियुक्त कमलेश मांझी को यह सजा सुनायी. दोषी अभियुक्त फतेहपुर थाना के चेहला का रहने वाला है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक परवेज शाहीन ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि मृतक के बेटे ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अपनी प्राथमिकी में उसने कहा था कि 14 अगस्त 2021 को जब मेरे पिता तीमल मांझी अपनी बच्ची के घर पर बैठे हुए थे, उसी समय दोषी अभियुक्त कमलेश मांझी ने ईंट, लाठी और डंडे से मार कर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही हुई. यह मामला फतेहपुर थाना कांड संख्या 267 /2022 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KRISHAN KUMAR PATHAK

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