गया : बिहार के गया जिला की एक अदालत ने पुलिस के चोरी किए गए हथियार के साथ गिरफ्तार प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक हार्डकोर सदस्य को बुधवार को दस साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. दो अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. त्वरित न्यायालय :प्रथम: दिग्विजय सिंह ने भाकपा माओवादी के एक हार्डकोर सदस्य ह्म्दय रविदास को दस साल सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। दो अन्य अवधेश प्रसाद और सुरेंद्र यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
आंती थाना के तत्कालीन अध्यक्ष जयप्रकाश पंडित ने गुप्त सूचना के आधार पर आठ अप्रैल 2007 को हसनपुर गांव स्थित रविदास के घर में छापेमारी के दौरान पूर्व में चोरी की गयी पुलिस की एक कार्बाइन तथा पुलिस की एक राईफल, वर्दी तथा काफी मात्रा में नक्सली साहित्य बरामद किया था. पुलिस ने उक्त छापेमारी रविदास के घर में भारी संख्या में माओवादियों के इकट्ठा होने की गुप्त सूचना के आधार पर किया था. इस मामले में सरकार की ओर से पक्ष लोक अभियोजक अंबुज कुमार सिन्हा ने तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधेश्वर प्रसाद ने रखा.
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