जेल से निकलने के बाद भी अपने घर में नहीं रह पायेंगी MLC मनोरमा, जानें

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Jun 2016 4:02 PM

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गया : विधान पार्षद मनोरमा देवी हाइकोर्ट से घर में शराब रखने के मामले में जमानत मिलने के बाद मंगलवार को गया सेंट्रल जेल से बाहर आ गयीं. इधर, एपी कॉलोनी स्थित जिस मकान से शराब की बोतलें मिलीं. वह मकान फिलहाल प्रशासन के कब्जे में है. उसे सील रखा गया है. पता चला है […]

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गया : विधान पार्षद मनोरमा देवी हाइकोर्ट से घर में शराब रखने के मामले में जमानत मिलने के बाद मंगलवार को गया सेंट्रल जेल से बाहर आ गयीं. इधर, एपी कॉलोनी स्थित जिस मकान से शराब की बोतलें मिलीं. वह मकान फिलहाल प्रशासन के कब्जे में है. उसे सील रखा गया है. पता चला है कि आगे कार्रवाई होने तक उस मकान को प्रशासन सील ही रखेगा. इस बाबत डीएम रवि कुमार ने बताया कि नयी शराब उत्पाद नीति के तहत जिस घर से शराब की बोतलें मिलती हैं, उसका अधिग्रहण कर स्कूल या धर्मशाला आदि खोलने की योजना है.

मकान रहेगा सील

डीएम के मुताबिक अब जब तक कोर्ट से कोई निर्देश नहीं आ जाता, या जिस आधार पर मनोरमा देवी को जमानत मिली है, उसकी कॉपी उन्हें प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक मकान प्रशासन के कब्जे में ही रहेगा. उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर आयुक्त विजय कुमार से कहा गया है कि उस मकान की पूरी रिपोर्ट दें. जमीन कब खरीदी गयी थी. निगम को टैक्स मिलता है या नहीं. मकान कब बना, उसकी कीमत क्या है, आदि रिपोर्ट में मांगे गये हैं.

एसएसपी को दिया गया है निर्देश

उधर, एसएसपी गरिमा मल्लिक को भी निर्देश दिया गया है कि मनोरमा देवी से जुड़ी सारी रिपोर्ट सौंपे. डीएम ने कहा कि मनोरमा देवी अप्राथमिकी अभियुक्त हैं, फिर उनपर क्या चार्ज है ? उनके खिलाफ क्या-क्या सबूत पुलिस के पास हैं. इसके अलावा कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की गयी है, उस रिपोर्ट को भी मांगा गया है. डीएम ने बताया कि सभी रिपोर्ट मिलने के बाद ही निर्णय लिया जायेगा. फिलहाल वह मकान सील ही रहेगा.

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