ePaper

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा

Updated at : 22 Aug 2025 7:22 PM (IST)
विज्ञापन
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी को कठोर सजा सुनायी. विशेष न्यायाधीश देवप्रिय कुमार की अदालत ने दोषी पिंटू कुमार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी.

विज्ञापन

गया. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी को कठोर सजा सुनायी. विशेष न्यायाधीश देवप्रिय कुमार की अदालत ने दोषी पिंटू कुमार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि पीड़िता ने 19 अक्टूबर 2022 को आमस थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया कि जब वह शौच करने घर से बाहर गई तो अभियुक्त ने मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया. दोषी पिंटू कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ए) के तहत 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 (ए) के तहत 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1) के तहत 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही हुई थी. यह मामला आमस थाना कांड संख्या 423/2022 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
KRISHAN KUMAR PATHAK

लेखक के बारे में

By KRISHAN KUMAR PATHAK

KRISHAN KUMAR PATHAK is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन