गया. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी को कठोर सजा सुनायी. विशेष न्यायाधीश देवप्रिय कुमार की अदालत ने दोषी पिंटू कुमार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि पीड़िता ने 19 अक्टूबर 2022 को आमस थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया कि जब वह शौच करने घर से बाहर गई तो अभियुक्त ने मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया. दोषी पिंटू कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ए) के तहत 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 (ए) के तहत 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1) के तहत 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही हुई थी. यह मामला आमस थाना कांड संख्या 423/2022 से संबंधित है.
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