17 को सुबह आठ से दोपहर ढाई बजे तक डाले जायेंगे वोट

Published at :06 Mar 2018 5:07 AM (IST)
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17 को सुबह आठ से दोपहर ढाई बजे तक डाले जायेंगे वोट

बोधगया : मगध विश्वविद्यालय व कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर शुरू हुई गहमागहमी के बीच आठ मार्च गुरुवार को नामांकन का काम पूरा कर लिया जायेगा. इसके बाद स्क्रूटनी और 10 मार्च को विभिन्न पदों के उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जायेगी. 17 मार्च की सुबह आठ से दोपहर ढाई बजे तक मतदान होंगे. […]

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बोधगया : मगध विश्वविद्यालय व कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर शुरू हुई गहमागहमी के बीच आठ मार्च गुरुवार को नामांकन का काम पूरा कर लिया जायेगा. इसके बाद स्क्रूटनी और 10 मार्च को विभिन्न पदों के उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जायेगी. 17 मार्च की सुबह आठ से दोपहर ढाई बजे तक मतदान होंगे.

इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा भी की जायेगी. नामांकन को लेकर सोमवार को मगध विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू कार्यालय का विभिन्न छात्र संगठन के नेताओं को चक्कर काटते हुए देखा गया. चुनाव से संबंधित कायदे-कानून व नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को शपथ पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की जानकारी लेने में छात्र नेता जुटे रहे.
छह पदों पर होंगे चुनाव : छात्र संघ चुनाव में छह पदों के लिए नामांकन होगा व 17 मार्च को मतदान किया जायेगा. इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष व काउंसिल सदस्य के लिए चुनाव होंगे.
शाम छह बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल में प्रचार वर्जित
छात्रसंघ चुनाव को लेकर गया कॉलेज प्रशासन की ओर से दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इसके तहत पुरुष छात्रावास में रात 10 बजे के बाद व गर्ल्स हॉस्टल में शाम को छह बजे के बाद चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं दी गयी है. चुनाव के लिए प्रिंटिंग प्रेस में छपे हुए पोस्टर और पंपलेट्स पर रोक है, जबकि हाथों से लिखित व उसकी फोटो कॉपी का उपयोग ही मान्य होगा.
दीवारों पर प्रचार-प्रसार किये जाने पर संबंधित उम्मीदवार की सदस्यता रद्द कर दी जायेगी. यह भी निर्देश जारी किया गया है कि कॉलेज परिसर में भीतरी व बाहरी उम्मीदवारों द्वारा किसी भी तरह का जुलूस या पब्लिक मीटिंग पर रोक है. प्रचार-प्रसार के लिए लाउडस्पीकर, वाहन व पशु आदि का उपयोग वर्जित है. प्रचार के दौरान बाहरी विद्यार्थी व कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी व उनके कथित नेताओं का आना वर्जित है. बगैर परिचय पत्र के किसी भी छात्र को मतदान कक्ष व कॉलेज परिसर में प्रवेश करने पर रोक लगी है और भारतीय दंड संहिता 1860 (सेक्शन 153 ए व अनुभाग 9 ए-आम चुनाव संबंधित अपराध) छात्रसंघ चुनाव में भी लागू रहेगा.
गया काॅलेज के मीडिया प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति जो कॉलेज का स्टूडेंट्स नहीं है, वो किसी भी रूप में चुनाव में प्रतिभागी नहीं होंगे. कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी व छात्र संघ के सदस्य को आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी व ऐसी स्थिति में संबंधित प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द किया जा सकता है. इस मौके पर काॅलेज के प्राचार्य देवेंद्र कुमार सिन्हा, बर्सर एनपी सिंह, चुनाव पर्यवेक्षक अवध तिवारी, एसआर रस्तोगी, किशोर कुमार, जावेद अशरफ, अरविंद कुमार सुनील, अश्विनी कुमार, रामविलास सिंह मौजूद थे.
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