Darbhanga News: फर्जी उपस्थिति पर रोक लगाने के लिए विभाग ने कसा शिकंजा
Published by : PRABHAT KUMAR Updated At : 29 Jul 2025 10:17 PM
Darbhanga News:पूर्व से प्रतिनियुक्ति सभी कोटि के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई तक रद्द कर दी जायेगी.
Darbhanga News: दरभंगा. पूर्व से प्रतिनियुक्ति सभी कोटि के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई तक रद्द कर दी जायेगी. शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने इ शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है. कहा है कि नवनियुक्त प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक तथा विभिन्न चरणों में स्थानांतरित शिक्षकों एवं टीआरइ तीन के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक को नव पदस्थापित विद्यालय में 31 जुलाई तक योगदान करना है. इसके बाद डीइओ विद्यालयों में प्रतिस्थापित शिक्षकों की समीक्षा करेंगे. स्थानांतरित एवं नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं टीआरइ तीन के तहत नियुक्त शिक्षक के योगदान के उपरांत विद्यालय में वास्तविक स्थिति देखी जायेगी. छात्र-छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का प्रतिस्थापन नहीं होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति होगी. जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई के पूर्व यह समीक्षा करनी होगी कि किन-किन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं. उसके बाद ही शिक्षकों की प्रति नियुक्ति की जा सकेगी. समझा जाता है कि फर्जी उपस्थिति पर रोक लगाने के लिए विभाग ने शिकंजा
कसा हैपूर्णकालिक प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं
विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जायेगी. शिक्षकों कि किसी भी तरह की प्रतिनियुक्ति 01 2025 से केवल ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ही होगी. शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि किसी शिक्षक को पूर्व से की गई किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति को बरकरार रखने की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में भी उनकी प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई की तिथि में रद्द करते हुए इ शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से पुनः प्रतिनियुक्ति की जाएगी. शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अधिकतम 180 दिनों के लिए होगी.
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