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Darbhanga : दहेज प्रताड़ना मामले में दो वर्ष कारावास की सजा

Updated at : 20 Jun 2025 7:07 PM (IST)
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Darbhanga : दहेज प्रताड़ना मामले में दो वर्ष कारावास की सजा

जोरजा निवासी रवीश कुमार को दो वर्ष कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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दरभंगा. अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी तान्वी तेजस्विता की अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता के साथ प्रताड़ना एवं मारपीट के आरोप में बहेड़ी थाना क्षेत्र को जोरजा निवासी रवीश कुमार को दो वर्ष कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. एसडीजेएम तान्वी तेजस्विता की अदालत ने 498 (ए) में दो वर्ष कारावास और एक हजार रुपया अर्थदंड तथा भादवि की धारा 323 में एक वर्ष कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.

शिव गोपाल मिश्रा बनाये गये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

दरभंगा. पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार महानिबंधक द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में शिव गोपाल मिश्रा का पदस्थापन जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर किया गया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की सेवा 30 जून को समाप्त होने के पश्चात शिव गोपाल मिश्रा पदस्थापित होंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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