पांच जून से लागू होगा जनशिकायत अधिनियम

Published at :10 May 2016 2:30 AM (IST)
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पांच जून से लागू होगा जनशिकायत अधिनियम

जाले़ : आगामी पांच जून से जिला एवं अनुमंडल स्तरीय जनशिकायत निवारण अधिनियम लागू किया जायेगा़ इसको लेकर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा पूर्व तैयारी शुरु कर दी गयी़ सोमवार को प्रखंड मुख्यालय पर एमओ नुरुल होदा की अध्यक्षता में इस अधिनियम को लागू करने व इसका ससमय पालन करने को लेकर सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों […]

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जाले़ : आगामी पांच जून से जिला एवं अनुमंडल स्तरीय जनशिकायत निवारण अधिनियम लागू किया जायेगा़ इसको लेकर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा पूर्व तैयारी शुरु कर दी गयी़ सोमवार को प्रखंड मुख्यालय पर एमओ नुरुल होदा की अध्यक्षता में इस अधिनियम को लागू करने व इसका ससमय पालन करने को लेकर सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी़ इसमें अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया की इसके अंतर्गत किसी भी जनता द्वारा किये गए शिकायत का निदान अधिकारी द्वारा मात्र सात दिनों भीतर किये जायेेंगे,

यदि किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित अबधी में शिकायत का सामाधान नहीं किया गया तो उनके विरुद्घ दंडात्मक कार्रवाई भी की जायेगी़ चुनावी कायोंर् में संलिप्त रहने के कारण बीडीओ रागिणी साहू, सीओ कैलाश चौधरी, सीडीपीओ आभा शरद सहित कई अधिकारी नहीं उपस्थित हो सके. वहीं पशु चिकित्सा प्रभारी डा़राजीव रंजन ने बताया की उन्हे इसकी जानकारी प्रखंड प्रशासन द्वारा नहीं दिये जाने के कारण वे अनपस्थित रहे़ इसमें रेफरल प्रभारी डा़ गंगेश झा, बीएओ रामप्रवेश प्रसाद एवं राजेश कुमार, बीपीआरओ ज्ञानेन्द्र कुमार, मनरेगा कनीय अभियन्ता अरविन्द कुमार सहित प्रखंड, अंचल, कृषि, मनरेगा, बाल विकास परियोजना के कर्मी उपस्थित थे.

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