कैंपस….षड्यंत्र के तहत प्रभारी प्राचार्य पद से हटाया दरभंगा. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विधि संकायाध्यक्ष सह सीएम लॉ कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डा. बदरूल अहमद खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि उनपर मिथ्या आरोप लगाकर षड्यंत्र के तहत उन्हें प्रभारी प्राचार्य के पद से हटाया गया है. उनके हटाने वालों की मंशा कॉलेज में छात्रों का नामांकन रूकवाना एवं कॉलेज को बंद करवाना है. उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के भाग-4, शिड्यूल 3 का बिंदु 16 का उल्लेख करते हुए कहा है कि लॉ कॉलेज के मान्यता के लिए पूर्व कालिक प्रधानाचार्य एवं संकायाध्यक्ष का होना आवश्यक है. वहीं यूजीसी 2009 के रेगुलेशन के तहत प्रधानाचार्य की योग्यता के लिए एलएलएम एवं नेट या लॉ विषय में पीएचडी होना आवश्यक है. अगर ये सभी अर्हता पूरी नही ंहोगी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉलेज के संबंधन पर रोक लगा देगी. बता दें कि 14 जनवरी को डा. बदरूल अहमद खान की जगह पर उक्त कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य का प्रभार विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य डा. अरविंद कुमार झा को सौंपे जाने का आदेश निर्गत किया था. उक्त पत्र के आलोक में डा. झा ने 14 जनवरी को ही लॉ कॉलेज का प्रभार ग्रहण कर चुके हैं. डा. बदरूल अहमद खान ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित जांच समिति के बाबत आरोप लगाते हुए कहा है कि लॉ कॉलेज के जिस शिक्षक के आवेदन पर विवि प्रशासन ने मेरे उपर जांच समिति गठित की, वह सरासर गलत है. उन्होंने कहा है कि आरोप लगाने वाले शिक्षक अपने कार्य के प्रति स्वयं लापरवाह हैं, जब मैं उन्हें उनके लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी किया इससे झुंझलाये उक्त शिक्षक ने मेरे उपर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया. इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे उपर मिथ्या आरोप लगाकर मुझे प्रभारी प्राचार्य के पद से हटा दिया गया.
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कैंपस….षड्यंत्र के तहत प्रभारी प्राचार्य पद से हटाया
कैंपस….षड्यंत्र के तहत प्रभारी प्राचार्य पद से हटाया दरभंगा. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विधि संकायाध्यक्ष सह सीएम लॉ कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डा. बदरूल अहमद खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि उनपर मिथ्या आरोप लगाकर षड्यंत्र के तहत उन्हें प्रभारी प्राचार्य के पद से हटाया गया है. उनके हटाने […]
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