नगर परिषद चुनाव की कवायद शुरू

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Nov 2015 6:59 PM

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नगर परिषद चुनाव की कवायद शुरू चुनाव आयोग ने दिया मतदाता सूची विखंडन का निर्देशफोटो-22परिचय- नगर परिषद कार्यालय भवन. बेनीपुर : बेनीपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रशासनिक कवायद प्रारंभ होते ही क्षेत्र में चुनावी चर्चा शुरू हो गयी है. वैसे चुनाव तिथि की विधिवत घोषणा होना बाकी है. नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी शैलेश […]

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नगर परिषद चुनाव की कवायद शुरू चुनाव आयोग ने दिया मतदाता सूची विखंडन का निर्देशफोटो-22परिचय- नगर परिषद कार्यालय भवन. बेनीपुर : बेनीपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रशासनिक कवायद प्रारंभ होते ही क्षेत्र में चुनावी चर्चा शुरू हो गयी है. वैसे चुनाव तिथि की विधिवत घोषणा होना बाकी है. नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी शैलेश कुमार के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा नगर परिषद के कार्यकाल 13 फरवरी 2016 को सामाप्त होने से पूर्व 17 जनवरी 16 को चुनाव के संभावित तिथि निर्धारित कर वार्ड वार मतदाता सूची का 25 नवंबर तक विखंडन कार्य पूरा करने का आदेश एसडीओ सह निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार को दिया गया है. उक्त आदेश के आलोक में 16 नवंबर 2015 से 25 नवंबर 2015 तक विधानसभा चुनाव 2015 के मतदाता सूची को विखंडित कर 26 नवंबर 15 को मतदाता सूची प्रारुप का प्रकाशन किया जायेगा. 26 नवंबर से 9 दिसंबर 15 तक दावा आपत्ति तथा 11 दिसंबर 15 को नये नामो की प्रविष्ट कर आयोग द्वारा अनुमोदन तथा 17 दिसंबर 15 का मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव तिथि का विधिवत घोषणा किया जायेगा. कार्यपालक अधिकारी श्री कुमार के अनुसार मतदाता सूची के ससमय प्रकाशन हो जाने के बाद यदि चुनाव आयोग द्वारा संभावित तिथि पर ही चुनाव कराया जाता है तो 21 दिसंबर 15 से 28 दिसंबर 15 तक नामांकन 29 एवं 30 दिसंबर 15 को संविक्षा तथा नाम वापसी 2 जनवरी 16 एवं चुनाव 17 जनवरी 16 तथा मतगणना 19 जनवरी 16 को हो सकता है. निर्वाचन आयोग द्वारा विधिवत चुनाव की तिथि की घोषणा के दिन से ही क्षेत्र में आचार संहिता कानून भी प्रभावित होगा.ज्ञात हो कि बेनीपुर नगर परिषद की यह दूसरा चुनाव होगा. इसके गठन की अधिसूचना 28 मई 2009 को तथा पहला चुनाव 14 फरवरी 2010 को तथा मतगणना 15 फरवरी 2010 को हुआ. मतदान के एक साल बाद जीते पार्षदों को न्यायालय के आदेश पर 24 जनवरी 2011 को चुनाव के एक साल बाद भले ही प्रमाण पत्र देते हुए विधिवत मुख्य पार्षद का चुनाव कर नगर परिषद का गठन किया गया. लेकिन इन पार्षदों का कार्यकाल 14 फरवरी 2010 से ही आंका जा रहा है. यानी वर्त्तमान पार्षदों का कार्यकाल विधिवत चार साल का हो सका. एक वर्ष न्यायिक प्रक्रि या में ही उलझ कर रह गया.

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