Darbhanga News: दरभंगा. उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने दो शराब कारोबारियों को 10 वर्षों का सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने यह सजा मब्बी थाना कांड सं. 94/24 से बने जीओ वाद सं. 350/25 के अभियुक्त दिल्ली के नागलोई थाना क्षेत्र के निवासी नौशाद आलम और मधुबनी जिला के विस्फी थाना क्षेत्र के डारहौल निवासी राहुल पासवान को सुनायी है. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी हरेराम साहु ने बताया कि 8 फरवरी 2024 को मब्बी थाना की पुलिस ने एक शराब लदे ट्रक (यूपी16एचटी 7842) को जब्त किया था. उससे पुलिस ने 3076 लीटर शराब बरामद की थी. मौके से पुलिस ने वाहन चालक नौशाद आलम और राहुल पासवान को गिरफ्तार किया था. अदालत ने इस मामले की त्वरित सुनवाई कर दोनों तस्कर को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) में दोषी घोषित किया था. मंगलवार को अदालत ने सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से बहस सुनने तथा वाद अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के बाद दोनों तस्करों को 10 वर्षों का सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोनों दोषियों को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा.
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