Advertisement
आर्म्स एक्ट में दो वर्ष 10 महीने की सजा
बेतिया : आर्म्स एक्ट के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए दो वर्ष दस माह का कठोर कारावास की सजा सुनायी है. सजा प्राप्त आरोपी लोरिक यादव लौरिया थाना के कठैया का रहना वाला है. विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने […]
बेतिया : आर्म्स एक्ट के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए दो वर्ष दस माह का कठोर कारावास की सजा सुनायी है.
सजा प्राप्त आरोपी लोरिक यादव लौरिया थाना के कठैया का रहना वाला है. विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने बताया कि लौरिया थाना की पुलिस सूचना पर 24 अगस्त 2012 को फुलवरिया के बृजेश गिरी के घर पर कुछ अपराध कर्मी कठैया के उपमुखिया मोहर यादव की हत्या की योजना बना रहे हैं. लौरिया पुलिस ने बृजेश के घर पर छापेमारी की. इस दौरान एक लोरिक यादव को पुलिस ने खदेड़ कर पिस्टल के साथ पकड़ा. वहीं बृजेश के फुस के घर के अंदर चौकी पर रखा एक किग्रा चरस भी पुलिस ने बरामद किया.
इस संबंध में लौरिया थाना कांड संख्या 13/ 012 दर्ज किया गया था. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनाई है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement