ePaper

दहेज हत्या में पति, सास, ससुर व भैंसुर को सात वर्ष की कैद

Updated at : 20 Dec 2019 1:11 AM (IST)
विज्ञापन
दहेज हत्या में पति, सास, ससुर व भैंसुर को सात वर्ष की कैद

न्यायालय ने किया दस-दस हजार रुपये अर्थदंड का प्रावधान बेतिया : दहेज हत्या के एक मामले में नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार ने पति समेत सास-ससूर व भैसूर को दोषी पाते हुए उन्हें सात-सात वर्ष कठोर कारावास तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर […]

विज्ञापन

न्यायालय ने किया दस-दस हजार रुपये अर्थदंड का प्रावधान

बेतिया : दहेज हत्या के एक मामले में नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार ने पति समेत सास-ससूर व भैसूर को दोषी पाते हुए उन्हें सात-सात वर्ष कठोर कारावास तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता रोहित साह-पति, दीना साह-ससूर, राबड़ी देवी-सास तथा राजकुमार साह भैसूर लौरिया थाने के बरवा शेख गांव के रहनेवाले हैं.

अपर लोक अभियोजक ज्योति भूषण फौजदार ने बताया कि योगापट्टी थाना के विश्रामपुर गांव के रामाधार साह ने अपनी पुत्री दुर्गावती की शादी रोहित साह के साथ 18 अप्रैल 2017 में की थी. शादी के बाद दो तीन माह तक दुर्गावती को उसके ससुराल वाले सही सलामत रखे. बाद में बतौर दहेज एक ग्लेमर मोटरसाइकिल और 50 हजार रुपये नगद की मांग ससुरालवाले करने लगे. नहीं देने पर उसे जलाकर मार देने की धमकी देने लगे. अंत में 13 दिसंबर को सभी आरोपितों ने मिलकर दहेज के लिए दुर्गावती की जलाकर हत्या कर दी.

ग्रामीणों द्वारा सूचना पाकर रामाधार अपने संबंधियों और ग्रामीणों के साथ बरवा पहुंचा तो वहां उन्होंने अपनी बेटी को जला हुआ मृत पाया. ससुरालवाले उसका दाह संस्कार करने ले जा रहे थे. मना करने पर उन लोगों ने गाली-गलौज कर रामाधार एवं उसके संबंधियों को भगा दिया. इस संबंध में मृतका के पिता रामाधार साह ने लौरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनायी है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन