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नाबालिग के हाथ में दिखी स्टेयरिंग तो जेल

Updated at : 31 Aug 2019 1:54 AM (IST)
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नाबालिग के हाथ में दिखी स्टेयरिंग तो जेल

बेतिया : यातायात नियमों की अनदेखी बहुत महंगी पड़ेगी. बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाते पकड़े जाने पर एक हजार जुर्माना के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा. वहीं नाबालिग अगर बाइक या चार पहिया वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो उसे तीन साल की सजा के साथ पिता को […]

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बेतिया : यातायात नियमों की अनदेखी बहुत महंगी पड़ेगी. बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाते पकड़े जाने पर एक हजार जुर्माना के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा. वहीं नाबालिग अगर बाइक या चार पहिया वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो उसे तीन साल की सजा के साथ पिता को 25 हजार जुर्माना भरना पडेगा. वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. एम्बुलेंस व फायर बिग्रेड वाहन का रास्ता रोकने में दस हजार जुर्माना देना पड़ेगा.

डीटीओ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को ले कई नियमों में फेरबदल किया है. जो एक सितंबर से पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा. अब सभी जुर्माने की राशि में लगभग दस गुणा की बढ़ोतरी किया है. जिसके तहत अब यातायात नियम की अनदेखी भारी महंगी साबित होगी. नये नियम के मुताबिक बगैर ड्राइविंग लाईसेंस के वाहन चलाने पर 5 हजार जुर्माना भरना पड़ेगा. पहले यह 500 रुपया था. वहीं बिना बीमा के गाड़ी पकड़े जाने पर 4 हजार फाईन देना होगा.

पहले यह एक हजार रुपया था. डीटीओ ने कहा कि अब ओवरलोडिंग वाहन से 20 हजार रुपया जुर्माना वसूल किया जाएगा. वहीं नशा में व बिना प्रदूषण के वाहन चलाते पकड़े जाने पर दस हजार जुर्माना भरना पड़ेगा. डीटीओ ने कहा कि इसके लिए एक सितंबर से अभियान चलाकर वाहन जांच किया जाएगा. एमवीआई सुनील कुमार ने बताया कि जांच अभियान की तैयारी पूरी कर ली गयी है.

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