पटना से बेतिया कोर्ट ले जाने के दौरान किया दुष्कर्म, बालिका गृह की लड़की गर्भवती, प्रेमी व दो जवानों पर प्राथमिकी
बेतिया : उतर रक्षा गृह (रिमांड होम), गायघाट, पटना से पुलिस अभिरक्षा में सुनवाई के लिए बेतिया आने के क्रम में चलती ट्रेन में नाबालिग के साथ उसके प्रेमी ने ही दुष्कर्म किया. इसका खुलासा तब हुआ, जब उतर रक्षा गृह की अधीक्षिका ने लड़की को तीन जुलाई को असहज व्यवहार करते हुए पाया. तत्काल […]
बेतिया : उतर रक्षा गृह (रिमांड होम), गायघाट, पटना से पुलिस अभिरक्षा में सुनवाई के लिए बेतिया आने के क्रम में चलती ट्रेन में नाबालिग के साथ उसके प्रेमी ने ही दुष्कर्म किया. इसका खुलासा तब हुआ, जब उतर रक्षा गृह की अधीक्षिका ने लड़की को तीन जुलाई को असहज व्यवहार करते हुए पाया. तत्काल उसे नालंदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां जांच के दौरान उसके सात माह के गर्भवती होने की पुष्टि हुई. इसके बाद रिमांड होम प्रशासन के होश उड़ गये.
पुलिस पूछताछ के बाद मामले में पीड़िता के कथित प्रेमी टुन्ना साह, अभिरक्षा में तैनात होमगार्ड जवान विश्वनाथ सिंह और सिपाही मिंटू कुमारी के विरुद्ध रेल थाना, बेतिया में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. जानकारी के अनुसार, कंगली थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी टुन्ना साह के साथ वर्ष 2017 में घर से भाग गयी थी. बाद में पुलिस ने उसे बरामद कर न्यायालय में उपस्थित किया, जहां उसने अपने प्रेमी के साथ ही रहने की इच्छा जतायी.
लेकिन, नाबालिग होने की वजह से उसे उतर रक्षा गृह, गायघाट (पटना) भेज दिया गया. इधर, तीन जुलाई को लड़की के असहज व्यवहार के बाद अधीक्षिका ने पूछताछ की, तो लड़की ने बताया कि सात जनवरी को उतर रक्षा गृह से पुलिस अभिरक्षा में उसे बेतिया न्यायालय में सुनवाई के लिए लाया जा रहा था. पटना से ही उसका कथित पति टुन्ना साह भी बस में सवार हो गया.
हाजीपुर तक वे बस से आये. बस का भाड़ा टुन्ना ने ही दिया था. उसके बाद वे हाजीपुर से ट्रेन से बेतिया के लिए चले. मुजफ्फरपुर से बेतिया रेलगाड़ी से आने के क्रम में टुन्ना ने सिपाही विश्वनाथ सिंह को 500 का नोट दिया और उसे इशारा कर बाथरूम में बुला लिया. बाथरुम में ही टुन्ना ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया.
इसके बाद न्यायालय में उपस्थित होने के बाद वह वापस उतर रक्षा गृह में चली गयी. तीन जुलाई को नालंदा मेडिकल कॉलेज में उसकी मेडिकल जांच करायी गयी, जहां उसे सात माह का गर्भवती पाया गया. अधीक्षिका ने तत्काल इसकी जानकारी न्यायालय को दी. बेतिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश के आदेश पर बेतिया महिला थाना प्रभारी पूनम कुमारी ने लड़की का बयान लिया.
लड़की के बयान के आधार पर बेतिया रेल थाना में टुन्ना साह, होमगार्ड जवान विश्वनाथ सिंह एवं सिपाही मिंटु कुमारी के विरुद्ध भादवि की धारा 376 डी, 376 सी, 34 एवं 4/6 पाक्सो एक्ट 2012 एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. हालांकि मामले में अभी भी टुन्ना साह या अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है.
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