जानलेवा हमले में दो सहोदर भाइयों को सजा
Updated at : 17 Mar 2018 4:30 AM (IST)
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25 अक्टूबर 2015 में चाकू से गोद युवक को कर दिया था जख्मी बेतिया : पूर्व दुश्मनी को लेकर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने दो सहोदर भाईयों को दोषी पाते हुए उन्हें चार -चार वर्ष कठोर कारावास तथा दस – दस हजार अर्थदंड […]
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25 अक्टूबर 2015 में चाकू से गोद युवक को कर दिया था जख्मी
बेतिया : पूर्व दुश्मनी को लेकर जानलेवा
हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए पंचम अपर जिला एवं
सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने दो
सहोदर भाईयों को दोषी पाते हुए उन्हें चार -चार वर्ष कठोर कारावास तथा दस – दस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.
सजायाफ्ता परवेज आलम और जावेद आलम बेतिया मुफस्सिल थाने के मंशा टोला गांव के रहने वाले है. अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि 25 अक्टूबर 2015 को शाम 5.15 बजे मंशा टोला का म़ कैश नाजनी चौक से बिस्कुट खरीद कर घर आ रहा था.
जैसे हीं वह जंगी मस्जिद के पास पहुंचा उसके गांव के मुहर्रम का अखांड़ा आता देख खड़ा हो गया. इसी क्रम में परवेज आलम व जावेद आलम ने पकड़ कर उसे जान मारने की नियत से पेट में दो चाकू मारकर जख्मी कर दिया.
जख्मी हालत में म़ कैश को उठाकर एम जे के अस्पताल बेतिया ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने बेहतर चिकित्सा के लिए उसे मोतिहारी रेफर कर दिया. इस संबंध में म़ कैश ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई महज दो वर्षों में करते हुए न्यायालय ने दोनों भाईयों को यह सजा सुनायी है.
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