गांजा तस्करी में दो तस्करों को छह-छह वर्ष की सजा, एक-एक लाख अर्थदंड

Updated at : 17 Mar 2018 4:30 AM (IST)
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गांजा तस्करी में दो तस्करों को छह-छह वर्ष की सजा, एक-एक लाख अर्थदंड

बेतिया : गांजा तस्करी के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने दो गांजा तस्करों को छह- छह वर्ष कठोर कारावास तथा एक -एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड के चूक पर दोनों को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता तस्कर धर्मेद्र […]

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बेतिया : गांजा तस्करी के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने दो गांजा तस्करों को छह- छह वर्ष कठोर कारावास तथा एक -एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है.

अर्थदंड के चूक पर दोनों को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता तस्कर धर्मेद्र पंडि़त और अर्जुन चौधरी रामनगर थाना के सिलवटिया बड़गों के रहने वाले है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि 16 अगस्त 2010 को रामनगर थाने के पुलिस वांरटी एवं फरार अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए निकली थी. इस बीच सूचना मिली कि तस्कर त्रिवेणी केनाल से होकर गांजा लेकर जाने वाले है. रात्रि 2.30 बजे इस सूचना पर पुलिस त्रिवेणी नहर के पास मुडि़ला मोड़ के समीप पहुंची, तो देखी कि तीन व्यक्ति टार्च जलाकर आ रहे है.
पुलिस ने रुकने को कहा तो वे लोग भागने लगे.उनमें से खदेड़ कर दो व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा. दोनों के पास से 12-12 किलो गांजा बरामद किया. इस संबंध में रामनगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष कृष्णानंद झा के लिखित आवेदन पर रामनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों गांजा तस्करों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.
वर्ष 2010 में रामनगर पुलिस ने 12-12 किलोग्राम नेपाली गांजा के साथ दोनों तस्कर हुए थे गिरफ्तार
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