दलित उत्पीड़न व मारपीट का मुकदमा निकला झूठा

Updated at : 13 Sep 2017 6:19 AM (IST)
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दलित उत्पीड़न व मारपीट का मुकदमा निकला झूठा

वादी के खिलाफ अनुसंधानक को दिया कार्रवाई का निर्देश महिला के परिवाद के आधार पर शिकारपुर थाने में हुई थी प्राथमिकी बेतिया : दलित उत्पीड़न व मारपीट का झूठा मुकदमा करना शिकारपुर थाना मधुबनी निवासी शिव पासवान की पत्नी राजकली देवी को महंगा पड़ा है. पुलिस अधीक्षक विनय कुमार ने मामले को झूठा पाते हुए […]

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वादी के खिलाफ अनुसंधानक को दिया कार्रवाई का निर्देश

महिला के परिवाद के आधार पर शिकारपुर थाने में हुई थी प्राथमिकी
बेतिया : दलित उत्पीड़न व मारपीट का झूठा मुकदमा करना शिकारपुर थाना मधुबनी निवासी शिव पासवान की पत्नी राजकली देवी को महंगा पड़ा है. पुलिस अधीक्षक विनय कुमार ने मामले को झूठा पाते हुए कांड के अनुसंधाक अनिल कुमार को वादी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है. कहा है कि मामले की जांच की गयी व ग्रामीणों से इस संबंध में पूछताछ भी की गयी. लेकिन इस मामले में किसी ग्रामीण ने घटना नहीं होने की जांच के क्रम में सामने आयी है. मधुबनी निवासी राजकली देवी ने शिकारपुर थाने में सुनील यादव, नीरजू यादव, प्रदुम्मन यादव, इंद्रपरी देवी, दशरथ यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि उसके साथ आरोपियों ने मारपीट किया था. व जाति का नाम लेकर गाली-गलौज भी किया था.
शिकारपुर पुलिस ने कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. जब मामले की जांच करने पुलिस घटना स्थल पर पहुंची,तो घटना स्थल पर किसी ग्रामीण ने घटना होने की बात से इंकार कर दिया था. इसी मामले को एसपी ने झूठा करार दिया है व अनुसंधानक को न्यायालय से वादी राजकली देवी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है.
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