चुनाव को ले जिले में 29 मजिस्ट्रेट तैनात
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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मोतिहारी : सारण-स्नातक निर्वाचन को ले जिले में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं और 29 मजिस्ट्रेटों के साथ पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा के जवानों की तैनाती की गयी है. सुबह आठ बजे से मतदान शुरू होगा जो शाम चार बजे तक चलेगा. इसको ले हर स्तर से तैयारी की गयी है. सभी कोषांगों […]
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मोतिहारी : सारण-स्नातक निर्वाचन को ले जिले में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं और 29 मजिस्ट्रेटों के साथ पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा के जवानों की तैनाती की गयी है. सुबह आठ बजे से मतदान शुरू होगा जो शाम चार बजे तक चलेगा. इसको ले हर स्तर से तैयारी की गयी है.
सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों व चुनाव कार्य में जुटे अधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अनुपम कुमार द्वारा आवश्यक हिदायतें दे दी गयी है
और निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुकूल हर हाल में निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है.
जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारिका रविदास ने सोमवार को बताया कि इस बाबत माइक्रो प्रेक्षकों को राधाकृष्ण भवन में प्रशिक्षण भी दिया गया और चुनावी कार्य साफ-सुथरे माहौल में कराने का निर्देश दिया गया. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के लिए जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है और हर स्तर से मुस्तैद रहने का आदेश दिया गया है.
बनाये गये हैं छह सुपर जोनल मजिस्ट्रेट : चुनाव को ले जिले में छह सुपर जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गयी है. उपविकास आयुक्त सुनील कुमार यादव, अपर समाहर्ता अरशद अली, मनोज कुमार रजक, एनइपी के निर्देशक दुर्गेश कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुनील कुमार व वरीय उप समाहर्ता मो. मुस्ताक को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है.
मतदान का सीधा प्रसारण : सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गयी है. मतदान निष्पक्ष व शांतिपूर्ण वातावरण में कराने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गयी है. बताया गया है कि इसके माध्यम से मतदान का सीधा प्रसारण किया जायेगा.
14 हजार 996 करेंगे वोट : 14 हजार 996 मतदाता चुनाव में वोट डालेंगे और प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे. इनमें पुरुष मतदाता-12369 व महिला-2627 शामिल हैं.
इससे भी दे पायेंगे वोट : वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, नौकरी पहचान पत्र, योग्यता पहचान पत्र, आधार कार्ड, कार्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र आदि में से एक होना अनिवार्य है.
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