चरस तस्करी के मामले में दस वर्षों की सजा

Updated:
विज्ञापन

मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश भरत सिंह ने चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी करार दिया है. वही विभिन्न धाराओं में दस वर्षों की सश्रम करावास सहित दो लाख रुपये जुर्माना का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त सजा भुगतने का […]

विज्ञापन

मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश भरत सिंह ने चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी करार दिया है. वही विभिन्न धाराओं में दस वर्षों की सश्रम करावास सहित दो लाख रुपये जुर्माना का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.

आपके शहर में

विज्ञापन

गौरतलब है कि 13 सितंबर 15 को नेपाल जिला बारा के मदरसा टोला कलेया निवासी जीवन गिरि ने तीन किलो आठ सौ ग्राम चरस के साथ पलनवा के भेलाही चौक पर पकड़ा गया था. भेलाही कैंप के सब इंस्पेक्टर एम दिलीप सिंह ने पनलवा थाना में प्राथमिक दर्ज करायी थी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गई. अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी राकेश कुमार ने सात गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन