Buxar News: अवैध हथियार के मामले में तीन साल की सजा
Published by : RAVIRANJAN KUMAR SINGH Updated At : 04 Aug 2025 9:56 PM
विज्ञापन
अवैध हथियार के मामले में कोर्ट नंबर 11 के न्यायाधीश गौरव कुमार सिंह ने अभियुक्त को तीन वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी
विज्ञापन
बक्सर कोर्ट .
अवैध हथियार के मामले में कोर्ट नंबर 11 के न्यायाधीश गौरव कुमार सिंह ने अभियुक्त को तीन वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी, न्यायालय ने अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया है जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. बताते चले कि ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 171 /2024 में थाना के बड़की नैनीजोर का रहने वाला मेघनाथ यादव के पास से पुलिस ने अवैध बंदूक बरामद किया था .उक्त मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 11 में की गई जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया वहीं धारा 26(1) के तहत 3 वर्ष के कारावास के साथ 5 हजार का अर्थ दंड लगाया गया, अर्थ दंड नहीं देने पर 30 दिन अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. सुनवाई में सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बहस में हिस्सा. लिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










