बक्सर: उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद बीमा कंपनी ने चुकाई राशि, शिकायतकर्ता को मिला भुगतान

Author Vishnu dutta|Edited by Vivek Singh
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आयोग के आदेश के बाद हुआ 49369 रुपए का भुगतान

बक्सर जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की सेवा में त्रुटि मानते हुए आदेश दिया था. इसके अनुपालन में टाटा एजी बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता को ब्याज सहित 49,369 रुपये का भुगतान किया.

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Buxar News : बक्सर जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद विपक्षी टाटा एजी बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता को ब्याज सहित 49,369 रुपये का भुगतान किया. यह मामला राजपुर थाना क्षेत्र के देवढ़िया गांव निवासी कुमारी शिव मूर्ति से संबंधित है.

बीमा दावा पूरा नहीं मिलने पर आयोग पहुंचा मामला

जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने अपने वाहन का बीमा टाटा एजी बीमा कंपनी से कराया था. दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी ने अपने सर्वेयर से जांच कराई, जिसमें वाहन की मरम्मत पर 67,799 रुपये खर्च होने की बात सामने आई. इसके बावजूद कंपनी ने केवल 42,760 रुपये (समाचार के अनुसार लगभग 42 हजार रुपये) का भुगतान किया और शेष 25,039 रुपये का दावा नहीं दिया.

कई अनुरोध के बाद भी नहीं मिला भुगतान

शिकायतकर्ता ने बकाया राशि के भुगतान के लिए बीमा कंपनी से कई बार अनुरोध किया, लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई.

आयोग ने सेवा में त्रुटि मानते हुए दिया आदेश

सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने परिवाद को निराधार और परेशान करने वाला बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह और सदस्य राजीव कुमार की खंडपीठ ने बीमा कंपनी की सेवा में त्रुटि मानते हुए 22,989 रुपये ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया.

ब्याज सहित जमा किया ₹49,369 का चेक

आयोग के आदेश के अनुपालन में बीमा कंपनी ने बुधवार को ब्याज सहित 49,369 रुपये का चेक जिला उपभोक्ता आयोग में जमा किया. आयोग के अध्यक्ष ने यह चेक शिकायतकर्ता को सौंप दिया.

शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने रखी दलील

मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा ने पक्ष रखा और बहस में हिस्सा लिया.


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