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Buxar News: दहेज हत्या में पति, देवर, सास एवं ससुर को सात-सात वर्षों का कठोर कारावास

Updated at : 31 Jul 2025 9:04 PM (IST)
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Buxar News: दहेज हत्या में पति, देवर, सास एवं ससुर को सात-सात वर्षों का कठोर कारावास

कोरानसराय थाना कांड संख्या 111/ 2022 में दहेज हत्या को लेकर पति, देवर, सास एवं ससुर को सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी.

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बक्सर कोर्ट . कोरानसराय थाना कांड संख्या 111/ 2022 में दहेज हत्या को लेकर पति, देवर, सास एवं ससुर को सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई .उक्त फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सुनाया .इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि इटाढ़ी थाना के गोपीनाथपुर गांव की रहने वाली रानी कुमारी की शादी 16 फरवरी 2022 को कोरानसराय थाना के रहने वाला पेंटर गुप्ता के साथ की गयी थी. शादी के बाद से ही ससुराल के पक्ष के लोगों द्वारा रानी को दहेज में मोटरसाइकिल एवं दो लाख रुपए के लिए प्रताड़ित किया जाता था. इस बीच मायके के लोगों द्वारा कई बार समझाया बुझाया गया लेकिन ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ना किया जाता रहा.इस बीच 19 सितंबर 2022 को मायके वालों को सूचना मिली कि रानी कुमारी की हत्या कर दी गई है जब वे लोग भागे-भागे पहुंचे तो देखा की रानी की लाश आंगन में पड़ी हुई है तथा उसके गले पर काला निशान बना हुआ है, घटना को अंजाम देकर ससुराल के लोग फरार हो गए थे. मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत किया गया जहां कुल नौ गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. उपलब्ध साक्ष के आधार पर पति पेंटर गुप्ता, देवर सोनू गुप्ता, ससुर मकसूदन शाह एवंसास चंचला देवी को सात-सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAVIRANJAN KUMAR SINGH

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