ePaper

मतदान प्रक्रिया में मीडिया कर्मी व प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित कार्य व दायित्व का दिया गया प्रशिक्षण

Updated at : 03 Oct 2025 9:44 PM (IST)
विज्ञापन
मतदान प्रक्रिया में मीडिया कर्मी व प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित कार्य व दायित्व का दिया गया प्रशिक्षण

डॉ विद्यानंद सिंह ने बताया कि एग्जिट पोल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करते हुए धारा 126 के बाद धारा 126ए अंतर्विष्ट की गयी है

विज्ञापन

बक्सर. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी बक्सर, डॉ विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के ध्यान में रखते हुए मतदान प्रक्रिया में मीडिया कर्मी एवं प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित कार्य एवं दायित्व का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम समाहरणालय परिसर सभाकक्ष में की गयी. डॉ विद्यानंद सिंह ने बताया कि एग्जिट पोल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करते हुए धारा 126 के बाद धारा 126ए अंतर्विष्ट की गयी है, जिसके अनुसार एक्जिट पोल के परिणाम को प्रसारित/प्रकाशित करने पर प्रतिबंधन लगाये गये हैं. इसके अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गयी अवधि में कोई एक्जिट पोल आयोजित नहीं किया जायेगा तथा उसके निष्कर्षों का किसी भी रूप में प्रसारण/प्रकाशन नहीं करेगा. आम निर्वाचन मामले में मतदान प्रारम्भ होने के समय से लेकर सम्पूर्ण राज्य में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक इस प्रकार के परिणाम का प्रसारण/प्रकाशन नहीं किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति जो इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, उसे दो वर्ष तक के कारावास की सजा अथवा जुर्माना और दोनों हो सकते हैं. इस नियम के अंतर्गत क एक्जिट पोल से तात्पर्य है कि निर्वाचकों का इस संबंध में मत प्राप्त करना कि उन्होंने किस प्रकार मतदान किया अथवा अन्य लोगों ने किसी द्वारा राजनैतिक दल या उसके प्रत्याशी को निर्वाचकों द्वारा किस प्रकार मत मिले, ख इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरनेट रेडियो तथा टेलीविजन, सेटेलाईट, केवल चैनल, मोबाइल तथा ऐसे ही अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी माध्यम शामिल है. प्रिंट मीडिया में अखबार, पत्र-पत्रिकायें, पोस्टर, प्लेकार्ड, हैडबिल्स तथा अन्य मुद्रित सामग्रियों शामिल है. मीडिया सेंटर मीडिया सेन्टर में आधारभूत सुविधा जैसे आइएसडी/एसटीडी सुविधा युक्त टेलिफोन, फैक्स मशीन आवश्यक फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराये जाने चाहिए. राज्य सरकार इसके लिए स्वतंत्र है कि वह इनका उपयोग निर्धारित शुल्क लेकर करने दें. मीडिया सेन्टर जिला जन संपर्क पदाधिकारी के स्तर के पदाधिकारियों के प्रभार में होने चाहिए, जिनके दूरभाष नम्बर परिचालित करा देने चाहिए. ये केन्द्र निर्वाचन के अधिसूचना प्रकाशित किये जाने की तिथि से कार्यरत हो जायेंगे तथा कार्यालय अवधि में खुले रहेंगे. चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के पश्चात ये केन्द्र निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक 24 घटे खुले रहेंगे. इन मीडिया केन्द्रों पर पूर्व के निर्वाचनों के आकड़े उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि मीडिया कर्मियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उनका निदेश किया जा सके. जिला स्तर पर उप समाहर्त्ता स्तर का एक पदाधिकारी जिला मीडिया सेन्टर की व्यवस्था के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार बनाया जायेगा. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना के प्रत्येक चक्र के उपरांत चक्रवार परिणाम की घोषणा की जायेगी.समय-समय पर मीडिया कर्मियों के छोटे छोटे सुव्यवस्थित समुहों को मतगणना परिसर के भीतर एक प्राधिकृत पदाधिकारी की देख-रेख में भ्रमण कराया जायेगा. मतगणना के रुझानों की सूचना देने के बारे में आयोग के वर्तमान निदेश लागू रहेंगे. विस्तृत परिणाम की घोषणा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में की जायेगी तथा उसकी प्रति प्रसार भारती एवं प्रेस इन्फार्मेसन ब्यूरो के प्रतिनिधियों को भी दी जा सकती है. प्राधिकार पत्र के धारक मतगणना के दौरान मतगणना कक्ष के बाहर आ सकते है तथा वापस कदा में जा सकते हैं, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाना होगा कि इस आवाजाही से किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो. उपर्युक्त व्यवस्था निजी इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों के लिए भी हूबहू लागू होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
AMLESH PRASAD

लेखक के बारे में

By AMLESH PRASAD

AMLESH PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन