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Buxar News: नप के उप मुख्य पार्षद और वार्ड नंबर 20 के पार्षद पद के लिए आज से नामांकन

Updated at : 27 May 2025 9:15 PM (IST)
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Buxar News: नप के उप मुख्य पार्षद और वार्ड नंबर 20 के पार्षद पद के लिए आज से नामांकन

नगर पालिका आम उप निर्वाचन 2025 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है

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बक्सर

. नगर पालिका आम उप निर्वाचन 2025 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार नगर पालिका आम निर्वाचन उपरांत विभिन्न कारणों से रिक्त पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पूरा किया जाएगा. त्याग पत्र, मृत्यु की स्थिति में रिक्त पदों पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 441 के प्रदत शक्तियों के तहत उप निर्वाचन संपन्न कराने को लेकर निर्देश जारी किया गया है. जिसके अनुसार रिक्त पदों की पर निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस क्रम में बक्सर नगर परिषद में उप मुख्य पार्षद तथा वार्ड नंबर 20 के वार्ड पार्षद के लिए मतदान की प्रक्रिया की जाएगी. जहां वार्ड नंबर 1 से 42 तक के लिए उप मुख्य पार्षद के लिए मतदान होगा. यह पद उप मुख्य पार्षद इशरत बानो द्धारा त्यागपत्र दे दिये जाने के बाद खाली पड़ गया था. वहीं वार्ड नंबर 20 के पार्षद के मौत के बाद पद खाली हो गया था. जहां मतदान को लेकर अधिसूचना जारी किया गया है.

जारी अधिसूचना के अनुसार 28 जून 2025 को मतदान की तिथि निर्धारित किया गया है. इसको लेकर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग अभय कुमार सिंह द्वारा पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है. निर्वाचन के जारी अधिसूचना के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन की तिथि 28 मई निर्धारित किया गया है. वही नामांकन प्राप्त करने की तिथि 28 में से 5 जून तक पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. संवीक्षा की तिथि 6 जून से 9 जून तक निर्धारित की गई है. अभ्यर्थियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 10 जून से 12 जून तक पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही अभ्यर्थी का नाम वापसी के उपरांत अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक चिन्ह का आवंटन 13 जून को किया जाएगा. मतदान की तिथि 28 जून निर्धारित की गई है. मतदान 7:00 बजे पूर्वाह्न से अपराह्न 5:00 बजे तक होगी. इसके साथ ही 30 जून को पूर्वाहन 8:00 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा. नगर पालिका आम निर्वाचन संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार से अधिसूचना निर्गत होते ही संबंधित नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्र तथा जहां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराए जाने का निर्देश दिया गया है वहां संबंधित वार्ड निर्वाचन क्षेत्र में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गए हैं, जो मतगणना के पश्चात विधिवत रूप से परिणाम घोषणा होने तक लागू रहेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAVIRANJAN KUMAR SINGH

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