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भवन निर्माण के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य

Updated at : 14 May 2024 10:08 PM (IST)
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भवन निर्माण के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य

जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की हुई बैठक में सभी उपस्थित को अवगत कराया गया कि बक्सर जिला सहित अन्य जिलों में अग्निकांड की घटनाएं घटित हो रही है

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बक्सर. जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की हुई बैठक में सभी उपस्थित को अवगत कराया गया कि बक्सर जिला सहित अन्य जिलों में अग्निकांड की घटनाएं घटित हो रही है. शहरी क्षेत्रों में अग्नि कांड का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट, गैस सिलेंडर का उपयोग मानक के अनुरूप नहीं करने के कारण बताया जा रहा है. बैठक में जिला अग्निशाम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 के अंतर्गत भवन निर्माण के क्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है. अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि अंकेक्षण के क्रम में नियमानुसार 65 चेक बिंदुओं पर भवन का फायर ऑडिट किया जाता है. जिसमे कमी पाए जाने पर नोटिस दिया जाता है. निर्धारित समय तक अनुपालन किए जाने की स्थिति में ही अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है.होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टूरेंट एवं अन्य प्रतिष्ठानों में घटित अग्नि कांड में यह ज्ञात हुआ है कि सही तरीके से विद्युत लोड जांच नहीं किए जाने के कारण शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है. इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी को बताया गया कि भवन निर्माण के क्रम में विद्युत मैकेनिक से अच्छी तरीके से भवन के विद्युत लोड की जांच कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही अगलगी की घटना से बचाव हेतु पूर्व से ही भवनों में fire hose, water sprinkler, extinguisher जैसे उपकरण लगाने के बारे में बताया गया. जिला अग्निशमन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अविलंब होटल, रेस्टोरेंट, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि में जांच टीम बनाकर अग्नि से बचाव हेतु मानक के अनुरूप जांच कराना सुनिश्चित करें.जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला अग्निशमन कार्यालय में प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को होटल, रेस्टोरेंट को बृहस्पतिवार को कोचिंग एवं निजी अस्पतालों को एवं शनिवार को शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, एवं अन्य सस्थानों को अगलगी से बचाव हेतु प्रशिक्षण, विभागीय निर्देश एवं फायर सेफ्टी का मॉक ड्रिल से अवगत कराया जाएगा.बैठक में सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय बक्सर जिला को निर्देश दिया गया कि भवन निर्माण के क्रम में फायर ऑडिट से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र की जांच अपने स्तर से अवश्य कर लें. बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, अपर समाहर्ता अनुपमा कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी बक्सर, अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर, जिला अग्निशमन पदाधिकारी बक्सर, जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं सभी प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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