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सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से दुकान लगाने वाले कुल 14 लोगों पर लगाया गया 70 हजार रुपये का जुर्माना

शहर की सड़कों पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर दुकान लगाना व्यवसायियों को काफी महंगा पड़ गया. अतिक्रमण हटाने के बावजूद दोबारा अवैध तरीके से सड़क पर कब्जा करने के मामले में बुधवार को कुल 14 दुकानों पर पांच-पांच हजार रुपये की जुर्माना लगाया गया.

बक्सर.

शहर की सड़कों पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर दुकान लगाना व्यवसायियों को काफी महंगा पड़ गया. अतिक्रमण हटाने के बावजूद दोबारा अवैध तरीके से सड़क पर कब्जा करने के मामले में बुधवार को कुल 14 दुकानों पर पांच-पांच हजार रुपये की जुर्माना लगाया गया. कुल 70 हजार रुपये जमा करने का निर्देश नप ने अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले लोगों को जमा करने को कहा है. 24 घंटे के अंदर निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी गयी है. नप के कार्यपालक अभियंता रोहित कुमार ने बताया कि शहर के मॉडल थाने से लेकर रामरेखा घाट तक सड़क किनारे बुधवार को निरीक्षण करने निकले तो पाया गया कि गत दिनों नप के द्वारा जिन जगहों से अतिक्रमण हटवाया गया था. उन सभी जगहों पर दोबारा अतिक्रमण कर आवागमन को बाधित किया गया है. जिसे गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दी गयी. बावजूद इसके कुछ दुकानदारों द्वारा नियमों की अवहेलना किया गया है. जिसमें पुलिस चौकी स्थित मां गंगा स्टील भंडार, एमपी हाइस्कूल के सामने स्थित विद्यार्थी पुस्तक भंडार, रामरेखा घाट चूड़ी मार्केट स्थित जानकी इंटरप्राइजेज, रामरेखा घाट स्थित काजल स्टोर, केशरी शृंगार स्टोर, न्यू शांति शृंगार स्टोर, श्री साइ बैग बेल्ट हाउस, फैशन वल्र्ड, मां काली ड्रेसेज, अजय खोवा भंडार, मेहता बिजली घर समेत अंबे खोवा भंडार पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

सरकारी जमीन पर घर बनाने वालों के खिलाफ चलेगा अभियान : राजपुर.

प्रखंड के पटखवलिया गांव में सरकारी जमीन पर घर बनाने वालों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा. जिस अभियान में लगभग 150 से अधिक लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा. पिछले कई वर्षों से इस गांव में आनाबाद सर्वसाधारण की सरकारी जमीन खाता नंबर 157 पर अवैध तरीके से कब्जा कर कुछ लोगों ने घर बना लिया है. जिसको लेकर गांव के ही महावीर यादव ने अतिक्रमण हटाने के लिए न्यायालय के समक्ष गुहार लगायी थी. जिस पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने पत्र जारी करते हुए अंचल अधिकारी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जिस निर्देश के आलोक में पिछले दिनों स्थल निरीक्षण के लिए पहुंची सीओ डॉक्टर शोभा कुमारी एवं अंचल कर्मियों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों ने विरोध जताते हुए अतिक्रमण करने वालों ने अवैध कब्जा हटाने से मना कर दिया था. बावजूद न्यायालय के निर्देश पर सीओ ने सभी को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने की बात कही है. फिर भी अभी तक लोग जमे हुए हैं. जिसको कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो गया है. सीओ डॉक्टर शोभा कुमारी ने बताया कि इस जमीन पर कब्जा करने वाले सभी लोगों के जमीन की मापी के लिए अगले सप्ताह में सरकारी अमीन एवं अंचल कर्मियों की नियुक्ति की गयी है, जो इस जमीन पर बसे हुए सभी लोगों के भूमि का सही तरीके से सीमांकन कराया जायेगा. गलत तरीके से इस जमीन पर घर बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए इसे अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा. साथ ही वैसे लोग जो भूमिहीन है उनको अभियान बसेरा टू के तहत बसने के लिए जमीन भी दिया जायेगा.

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