Buxar News: शराब के मामले में दो को पांच वर्षों की सजा एक लाख का जुर्माना
Updated at : 27 May 2025 9:11 PM (IST)
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अवैध शराब के मामले में मालदह, पश्चिम बंगाल के रहने वाले रितेश कुमार जायसवाल एवं पिंटू दास को पांच वर्षों के कारावास की सजा सुनायी गयी.
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बक्सर कोर्ट.
अवैध शराब के मामले में मालदह, पश्चिम बंगाल के रहने वाले रितेश कुमार जायसवाल एवं पिंटू दास को पांच वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. जिससे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. उक्त फैसला उत्पाद के विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को सुनाया. बताते चले कि 31 जुलाई 2021 को वीर कुंवर सिंह सेतु पर एक लक्जरी वाहन में जांच के क्रम में पुलिस ने रॉयल स्टैग इंग्लिश शराब का एक बोतल 750 एम एल एवं एक बियर का बोतल बरामद किया था. दोनों अभियुक्त ने बताया था कि उक्त शराब को पीने के लिए ले जा रहे हैं. मामले की जप्त सूची बनाकर न्यायालय में समर्पित की गई जहां मंगलवार को उक्त फैसला सुनाया गया. सुनवाई में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, रविंद्र कुमार रवि एवं श्याम श्री चंदा ने बहस में हिस्सा लिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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