60 वर्ष वाले जमा करें पेंशन के लिए आवेदन
Updated at : 07 Jun 2019 5:49 AM (IST)
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डुमरांव : वृद्धजनों के जीविका के लिए सरकार द्वारा वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की गयी है. इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया एक जून से शुरू है. बता दें कि इस योजना के लिए आवेदकों की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उन्हें राज्य अथवा केंद्र सरकार से कोई वेतन, पेंशन या सामाजिक […]
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डुमरांव : वृद्धजनों के जीविका के लिए सरकार द्वारा वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की गयी है. इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया एक जून से शुरू है. बता दें कि इस योजना के लिए आवेदकों की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उन्हें राज्य अथवा केंद्र सरकार से कोई वेतन, पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो.
प्रधान सहायक अशोक कुमार चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत ऐसे आवेदकों का निबंधन शनिवार से शुरू कर दिया गया है, जिन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी योजना के तहत पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है. इसके लिए पंचायतवार रोस्टर तैयार कर आवेदन लिए जाने की योजना है.
योजना के तहत 60 साल से अधिक के आवेदकों को प्रति माह चार सौ पेंशन राशि दी जायेगी, जबकि 80 साल से अधिक उम्र वाले वृद्धों को प्रति माह 500 पेंशन की राशि दी जायेगी, पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आवेदकों के बैंक खाता में भेजी जायेगी. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को अपने प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर अपना आवेदन जमा करना करना है. सभी वर्गों अथवा श्रेणियों के आवेदकों को इस योजना का लाभ दिया जाना है, जबकि आवेदन प्रकिया शुरू होने के बाद प्रखंड कार्यालय आरटीपीएस कांउटर पर तीन जून तक मात्र एक आवेदन जमा हुआ है.
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