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राहुल गांधी, तेजस्वी और मुकेश साहनी को सम्मन जारी

Updated at : 13 Oct 2025 8:54 PM (IST)
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राहुल गांधी, तेजस्वी और मुकेश साहनी को सम्मन जारी

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव और वीआइपी पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी को सम्मन जारी किया है.

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शेखपुरा. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव और वीआइपी पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी को सम्मन जारी किया है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के नये प्रावधान तहत आपराधिक मामलों में अभियुक्तों के संज्ञान लेकर अपराधी के रूप में उपस्थित के पूर्व अभियुक्तों को अपना पक्ष रखने को लेकर यह सम्मन जारी किया गया है. इसके पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्तों के खिलाफ सम्मन जारी करने का कार्य उनके खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने के बाद किया जाता था. लेकिन, नए कानून में बदलाव किया गया है. जिसमें सभी कार्रवाई अभियुक्त की उपस्थिति में किया जाना है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता गोपाल वर्णवाल ने बताया कि भाजपा नेता रामानुज सिंह उर्फ हीरा सिंह जो खुद को मोदी भक्त कहना पसंद करते हैं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक नारा लगाया जाने को एक आहत होकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पिछले माह 4 सितंबर को परिवाद दायर किया था. इस मामले में दायर परिवाद पर आरोपियों के खिलाफ जांच और साक्ष्य इकट्ठा करने के पूर्व सभी को सम्मन जारी किया. इस संबंध में अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय द्वारा निर्धारित अगली तिथि पर जारी किए गए सम्मन के आधार पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी सहित अन्य को उपस्थित होना होगा. जिनकी उपस्थिति में परिवादी मोदी भक्त हीरा सिंह द्वारा उनके खिलाफ न्यायालय की प्रक्रिया के तहत लगाए गए आरोप के समर्थन में शपथ पर गवाही प्रस्तुत करेंगे. परिवादी द्वारा अपने आरोप के समर्थन में अन्य गवाहों को भी न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा. उसके बाद न्यायालय द्वारा इस मामले में संज्ञान लिए जाने की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता के खिलाफ जनसभा में लगाया गया आरोप से मोदी भक्त हीरा सिंह के साथ-साथ बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के समर्थन के आहत होने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में सभी के खिलाफ न्यायालय से कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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By SANTOSH KUMAR SINGH

SANTOSH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

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