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जिले में हथियारों का सत्यापन कराना जरुरी

Updated at : 22 Sep 2025 9:08 PM (IST)
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जिले में हथियारों का सत्यापन कराना जरुरी

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए एक अहम कदम उठाया है.

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बिहारशरीफ. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए एक अहम कदम उठाया है. डीएम कुंदन कुमार ने जिले के सभी बंदूक लाइसेंस धारकों के लिए हथियारों के भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि तय की है. प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य चुनावी समय में कानून-व्यवस्था को सुनिश्चित करना और हथियार तस्करों द्वारा लाइसेंस का गलत इस्तेमाल रोकना है. ऐसा करके संगठित अपराध पर अंकुश लगाना है. जिन लाइसेंस धारकों ने अभी तक अपने हथियार और कारतूसों का सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें 04 अक्टूबर, 2025 से लेकर 11 अक्टूबर, 2025 के बीच किसी एक दिन यह काम करना होगा. उन्हें सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच संबंधित थाना पहुंचना होगा. थाने पर अपना लाइसेंस दस्तावेज (लाइसेंस पुस्तक), हथियार और कारतूस प्रस्तुत करने होंगे. प्रशासन ने सुविधा के लिए थानों के हिसाब से तिथियां तय की हैं. पहला चरण (4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 2025): बिहारशरीफ, लहेरी, अस्थावां, बिंद, सारे, सरमेरा, नूरसराय, रहुई, हरनौत, गिरियक, कतरीसराय, राजगीर, सिलाव, चंडी, थरथरी, नगरनौसा, हिलसा, करायपरशुराय, एकंगरसराय, परवलपुर, इसलामपुर, बेन, गोखुलपुर ओपी, कल्याणबिगहा ओपी. दूसरा चरण (8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, 2025): सोहसराय, दीपनगर, वेना, मानपुर, छबिलापुर, तेल्हाड़ा, खुदागंज, चेरो ओपी, चिकसौरा, नालंदा, औंगारी, भागनबिगहा ओपी, तेलमर, पावापुरी ओपी क्षेत्र में लाइसेंस धारियों को अपने शस्त्र सत्यापन कराना होगा. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई लाइसेंस धारक निर्धारित तिथि में सत्यापन नहीं कराता है, तो उसके बंदूक लाइसेंस को निलंबित या फिर रद्द भी किया जा सकता है. इसके लिए जिम्मेदारी पूरी तरह से लाइसेंस धारक की ही होगी. इस तरह जिला प्रशासन ने चुनाव पूर्व तैयारियों के तहत एक सख्त कदम उठाते हुए सभी लाइसेंस धारकों के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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