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पूजा पंडाल के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य : एसडीओ

Updated at : 22 Sep 2025 9:09 PM (IST)
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पूजा पंडाल के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य : एसडीओ

अनुमंडल पदाधिकारी रोहित कर्दम ने दुर्गा पूजा पर विधि –व्यवस्था को सभी प्रखंडों के बीडीओ –सीओ,थाना प्रभारी के साथ बैठक की.

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शेखपुरा. अनुमंडल पदाधिकारी रोहित कर्दम ने दुर्गा पूजा पर विधि –व्यवस्था को सभी प्रखंडों के बीडीओ –सीओ,थाना प्रभारी के साथ बैठक की. इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी पूजा आयोजन समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है.इसके साथ ही लाइसेंस में दिए गए निर्देशों का अनुपालन भी अनिवार्य होगा.जितने भी पूजा आयोजन समिति है,उन्हें लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन संबंधित थाना को समर्पित करना होगा. सभी पूजा पंडालों की साफ -सफाई की जिम्मेदारी संबंधित नगर परिषद,बीडीओ और पूजा पंडाल समिति की होगी. हरेक लाईसेंसधारी एवं आयोजन समिति की यह जवाबदेही होगी. पूजा पंडाल में माईकिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी कैमरा, हेल्प डेस्क एवं विडियोग्राफी की अचूक रूप से व्यवस्था करना अनिवार्य है.दुर्गा पूजा में मुर्ति विर्सजन के समय निकलने वाले जुलूस में कोई व्यक्ति खतरनाक हथियार जैसे-तलवार, भाला, चाकू, कोई उत्तेजक अथवा आपतिजनक नारे एवं विस्फोटक पदार्थ रखना पूर्णतः वर्जित रहेगा. दुर्गा पूजा में डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी स्थल पर डीजे पाए जाने पर उसे जप्त कर ली जायेगी और संबंधित डीजे वाले पर और संबंधित समिति पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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By SANTOSH KUMAR SINGH

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