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न्यायालय में गवाही नहीं देने वाले कर्मियों का रुकेगा पेंशन

Updated at : 20 Sep 2025 8:51 PM (IST)
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न्यायालय में गवाही नहीं देने वाले कर्मियों का रुकेगा पेंशन

न्यायालय में गवाही नहीं देने वाली सेवानिवृत सरकारी डॉक्टर और पुलिस पदाधिकारी के पेंशन पर रोक लगाई जाएगी.

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शेखपुरा. न्यायालय में गवाही नहीं देने वाली सेवानिवृत सरकारी डॉक्टर और पुलिस पदाधिकारी के पेंशन पर रोक लगाई जाएगी. इसके साथ ही सेवा में कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गृह विभाग और विधि विभाग से प्राप्त नवीनतम दिशानिर्देशों के आलोक में एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने लोक अभियोजकों के साथ बैठक आयोजित कर अवैध हथियार बारामदगी, शराब मामले, पोक्सो, हत्या, अपहरण आदि मामले स्पीडी ट्रायल के साथ-साथ न्यायालय में दशकों से लंबी पुराने मामले को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने और उन सभी मामलों के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास करने को कहा. बैठक में एसपी ने लोक अभियोजकों को न्यायालय कार्य में पुलिस द्वारा उन्हें सभी प्रकार की मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया. न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी और गवाहों को निर्धारित तिथि पर उपस्थित करने का भरोसा दिलाया. एसपी जिले के सभी लोक अभियोजकों के साथ न्यायालय में संचालित अपराधिक मामलों की समीक्षा कर रहे थे. इस समीक्षा बैठक में लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा, विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव, नैला बेगम, अपर लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह, जगदीश चौधरी, मुन्नी प्रसाद, शिवनंदन शर्मा, तस्मुद्दीन के साथ अभियोजन सेल के प्रभारी पुलिस निरीक्षक रविशंकर मौजूद थे. बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव ने बताया कि बैठक के दौरान यह बात सामने आई थी बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति डॉक्टर और पुलिसकर्मी न्यायालय में गवाही के लिए समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं. एसपी ने बताया कि इस मामले में वैसे शिथिल सरकारी अधिकारियों पर पेंशन आदि रोकने संबंधी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने इस महीने सभी द्वारा न्यायालय में किए गए कार्यों की बारी-बारी से समीक्षा की. इस दौरान न्यायालय कार्य में होने वाली कठिनाइयों के बारे में भी फीडबैक प्राप्त किया. लोक अभियोजक ने भी इस अवसर पर पुलिस की ओर से न्यायालय कार्य में होने वाले विलंब और कई स्तर पर असहयोग की जानकारी एसपी को प्रदान की. एसपी ने इन सभी त्रुटियों को दूर करने का आश्वासन दिया. इसके पूर्व एसपी द्वारा जिले के न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष अभियोजन का कार्य देखने वाले जिला व अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के साथ भी इसी प्रकार की बैठक कर उन्हें भी आम जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में अपनी पूरी ताकत लगाने को कहा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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