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बिहार को जल्द मिलेगा दरभंगा से असम तक फोरलेन हाइवे, पटना सहित इन जिलों के लोगों खुलेगी किस्मत

अमस-दरभंगा फोर लेन के निर्माण के लिए पटना जिले में फतुहा व धनरूआ अंचल में जमीन का अधिग्रहण होना है. जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए दोनों अंचलों के सीओ के अलावा डीसीएलआर मामले के निबटारे में लगे हुए हैं. खास कर जिन किसानों की जमीन एलायनमेंट वाले हिस्से में आ रही है.

प्रमोद झा, पटना

अमस-दरभंगा फोर लेन के निर्माण के लिए पटना जिले में फतुहा व धनरूआ अंचल में जमीन का अधिग्रहण होना है. जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए दोनों अंचलों के सीओ के अलावा डीसीएलआर मामले के निबटारे में लगे हुए हैं. खास कर जिन किसानों की जमीन एलायनमेंट वाले हिस्से में आ रही है. उन जमीन के कागजात को तैयार कर रहे हैं. ताकि किसानों को मुआवजा वितरित हो सके. जमीन अधिग्रहण के मामले में डीएम के निर्देश के बाद अधिकारी रुचि दिखा रहे हैं. साथ ही फतुहा व धनरूआ प्रखंड में 29.82 एकड़ सरकारी जमीन की रिपोर्ट तैयार हो रही है. फतुहा अंचल अंतर्गत 39 खेसरा और धनरूआ अंचल के अंतर्गत 35 खेसरा है. डीएम ने सीओ व डीसीएलआर से रिपोर्ट मांगी थी. रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकारी जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी. आधिकारिक सूत्र ने बताया कि यह मामला अभी अंडर प्रोसेस है.

धनरूआ प्रखंड में 26 करोड़ का हुआ वितरण

फोरलेन निर्माण के लिए 12 गांवों की जमीन का अधिग्रहण होना है. इसमें फतुहा अंचल में चार और धनरूआ अंचल में आठ गांव शामिल हैं. धनरूआ अंचल में एलायनमेंट में आनेवाली जमीन के अधिग्रहण में किसानों को लगभग 26 करोड़ का वितरण हुआ है. सीओ व डीसीएलआर द्वारा जमीन के कागजात को दुरुस्त करने में दिलचस्पी लेने के बाद मुआवजा वितरण की राशि में बढ़ोतरी हुई है. इस अंचल में बखबर, बहरामपुर, पिपरावां, बीजपुरा, मशरथपुर, छाती, दरबा व पभेरा गांव में जमीन का अधिग्रहण होना है. जमीन की रसीद या एलपीसी में खेसरा, रकबा दर्ज नहीं होने की परेशानी को लेकर रैयतों के बीच मुआवजा वितरण में देरी हो रही है.

फतुहा में मुआवजा दर का हो रहा विरोध

फतुहा में चार गांवों में जमीन का अधिग्रहण होना है. इसमें रबिया चक, भेरगामा, जैतिया व वाजितपुर शामिल हैं. मिली जानकारी के अनुसार इन गांवों के किसानों का दावा है कि मुआवजा दर कॉमर्शियल रेट पर मिलना चाहिए. आधिकारिक सूत्र ने बताया कि फोरलेन का निर्माण ग्रीनफील्ड में होना है. इस वजह से अधिग्रहण की गयी जमीन खेती योग्य है. एनएचएआइ की ओर से जमीन का दर बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एमवीआर के आधार पर निर्धारित हुआ है.

निर्धारित दर से मुआवजा राशि मिलेगी

जमीन के कागजात दुरुस्त कराने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए गांव में शिविर लगा कर निष्पादन किया जा रहा है. राजस्व रसीद तथा खेसरावार भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र की समस्या को सीओ को दूर करने करने का निर्देश दिया गया है. फतुहा में जमीन का दर निर्धारित है. निर्धारित दर से मुआवजा राशि मिलेगी. परियोजना में शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा.

डॉ चंद्रशेखर सिंह, डीएम पटना

Prabhat Khabar Digital Desk
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