Bihar News: शराबबंदी पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 35 जिलों में कोर्ट की नियुक्ति, यहां देखें सभी के नाम
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Jul 2022 5:25 PM
Bihar News: बिहार में शराबबंदी से जुड़े मामलों के ट्रायल में और तेजी आएगी. शराबबंदी कानून साल 2016 से लागू है जिसके तहत बिहार में शराब पाए जाने पर सजा का प्रावधान है. राज्य में शराब से जुड़े बड़ी संख्या में केस पैडिंग है, इसी मामले की सुनवाई और निपटान के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
बिहार में शराबबंदी से जुड़े मामलों के ट्रायल में और तेजी आएगी. शराबबंदी कानून साल 2016 से लागू है जिसके तहत बिहार में शराब पाए जाने पर सजा का प्रावधान है. राज्य में शराब से जुड़े बड़ी संख्या में केस पैडिंग है, इसी मामले की सुनवाई और निपटान के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति की गयी है. 35 जिलों में नई विशेष अदालतों का गठन किया गया है. जिसमें 55 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (ADJ) नियुक्त किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, अब तक कुल 2.08 लाख मामले बिहार के निचली अदालतों में लंबित हैं, वहीं हजारों की संख्या में जमानत याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं.
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने पटना उच्च न्यायालय प्रशासन से प्रभावी परामर्श के बाद प्रशासनिक सूचना जारी की. शराबबंदी के केसों की सुनवाई के लिए वर्तमान समय में पटना को अधिकतम चार विशेष अदालतें प्रदान की गई हैं. इससे पहले एकमात्र पटना सिविल कोर्ट स्थित सदर अनुमंडल में एक ही विशेष अदालत हुआ करती थी.
पटना में एडीजे ओम सागर, ब्रिजेंद्र राय (पटना शहर), बलजिंदर पाल (बाढ़) और संतोषकुमार पाण्डेय विशेष उत्पाद न्यायालय के पीठासीन होंगे. इसके अवावा औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नवादा रोहतास , सारण, सीवान और वैशाली में दो-दो विशेष अदालतें गठित की गई हैं.
प्रस्तुति: ऋषिका कुमारी
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










