हत्या के मामले में आरोपित को उम्रकैद

Published at :15 Dec 2015 1:55 AM (IST)
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हत्या के मामले में आरोपित को उम्रकैद

आरा : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ सिंह ने एक हत्या के मामले में आरोपित चमकू राम को सश्रम उम्रकैद व कुल 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया. उन्होंने बताया कि संदेश थाना अंतर्गत कोलडीहरा गांव निवासी […]

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आरा : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ सिंह ने एक हत्या के मामले में आरोपित चमकू राम को सश्रम उम्रकैद व कुल 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया. उन्होंने बताया कि संदेश थाना अंतर्गत कोलडीहरा गांव निवासी रामाधार राय के यहां काम करने वाला अवधेश यादव को 8 फरवरी 1996 की रात्रि में गोली मार कर हत्या कर दिया गया था.

इस घटना को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपित चमकू राम उसे गोली मार कर भागने के दौरान उसी गांव के कुआं में गिर गया था. कुआं में से पुलिस ने राइफल व गोली बरामद किया था. घटना का कारण माले द्वारा आर्थिक नाकेबंदी के दौरान रामाधार राय के यहां काम करना बताया गया था. अपर लोक अभियोजक श्री प्रसाद ने बताया कि अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही कोर्ट में दर्ज करायी गयी थी.

सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंह ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपी चमकू राम को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम उम्र कैद व 20 हजार जुर्माना एवं 27 आर्म्स के तहत पांच वर्ष की कैद व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी.

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