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13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में आरोपित को उम्रकैद

आरा:बिहार के आरा में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को व एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने समवार को भादवि की धारा 376 डी तथा एससी/एसटी व पास्को की धारा के तहत दोषी पाते हुए आरोपी चंदन सिंह, युवराज सिंह […]

आरा:बिहार के आरा में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को व एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने समवार को भादवि की धारा 376 डी तथा एससी/एसटी व पास्को की धारा के तहत दोषी पाते हुए आरोपी चंदन सिंह, युवराज सिंह व रामजी सिंह को सश्रम उम्रकैद व कुल 45-45 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है.

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर 2018 को धनगाई थानान्तर्गत एक गांव की एक 13 वर्षीय लड़की शौच के लिए खेत मेंगयी थी. उसी गांव के तीन लोगों ने जबर्दस्ती उसे पकड़कर बगल के खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. घटना को लेकर चंदन सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही हुई थी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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