13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में आरोपित को उम्रकैद

आरा:बिहार के आरा में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को व एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने समवार को भादवि की धारा 376 डी तथा एससी/एसटी व पास्को की धारा के तहत दोषी पाते हुए आरोपी चंदन सिंह, युवराज सिंह […]
आरा:बिहार के आरा में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को व एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने समवार को भादवि की धारा 376 डी तथा एससी/एसटी व पास्को की धारा के तहत दोषी पाते हुए आरोपी चंदन सिंह, युवराज सिंह व रामजी सिंह को सश्रम उम्रकैद व कुल 45-45 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर 2018 को धनगाई थानान्तर्गत एक गांव की एक 13 वर्षीय लड़की शौच के लिए खेत मेंगयी थी. उसी गांव के तीन लोगों ने जबर्दस्ती उसे पकड़कर बगल के खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. घटना को लेकर चंदन सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही हुई थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




