पीड़िता के पिता ने कहा, आरोपितों को कोर्ट ने दी सजा, अब कलेजे को मिली ठंडक
Updated at : 04 Jun 2019 3:17 AM (IST)
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आरा/सहार : चौरी थाने के छतरपुरा में गत वर्ष दलित लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में चार आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. इसको लेकर पीड़िता के परिजन कोर्ट के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. मिली जानकारी के अनुसार 8 मार्च 2018 […]
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आरा/सहार : चौरी थाने के छतरपुरा में गत वर्ष दलित लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में चार आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. इसको लेकर पीड़िता के परिजन कोर्ट के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए.
मिली जानकारी के अनुसार 8 मार्च 2018 को चौरी थाना क्षेत्र के छतरपुर निवासी मंटा उर्फ अखिलेश साह एवं एकरम रजवार के द्वारा इंदिरा आवास की राशि बैंक से दिलाने के नाम पर लड़की को बहला-फुसलाकर छतरपुर लाया गया था. इसके बाद अखिलेश एवं उसके साथियों के द्वारा लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था.
इसमें पीड़िता के द्वारा चार लोगों को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें तरारी विधायक सुदामा प्रसाद, पूर्व प्रमुख मदन सिंह, जिला पर्षद के उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, अंधारी मुखिया चमकीला पासवान की पहल के बाद अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र पासवान के द्वारा पीड़िता के परिजन को चार लाख 12 हजार की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी थी.
वहीं दो बच्चों को छात्रावास में रहकर पठन-पाठन की व्यवस्था की गयी थी, वहीं इस मामले में पीरो डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की गयी थी. इसमें सोमवार के दिन आरा कोर्ट से उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है.
, जिस पर पीड़िता के पिता ने न्यायालय के न्याय को संतोषजनक बताया. वहीं अंधारी मुखिया चमकीला पासवान ने कहा कि ऐसे आरोपितों को कड़ी- से- कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे कि ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले आरोपित के रुह कांप उठे और समाज में बेटियां सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें.
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