ePaper

आरा : आर्म्स एक्ट में बूटन चौधरी समेत पांच आरोपित दोषी

Updated at : 29 Jan 2019 6:02 AM (IST)
विज्ञापन
आरा : आर्म्स एक्ट में बूटन चौधरी समेत पांच आरोपित दोषी

सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला आरा : उदवंतनगर थाने के बेलाउर गांव में एके 47 और अन्य आग्नेयास्त्र की बरामदगी के मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने सोमवार को आर्म्स एक्ट के तहत आरोपित बूटन चौधरी, उपेंद्र चौधरी, करीमन चौधरी, ज्ञानी राम व सुधीर पांडेय को दोषी करार दिया. सजा […]

विज्ञापन
सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
आरा : उदवंतनगर थाने के बेलाउर गांव में एके 47 और अन्य आग्नेयास्त्र की बरामदगी के मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने सोमवार को आर्म्स एक्ट के तहत आरोपित बूटन चौधरी, उपेंद्र चौधरी, करीमन चौधरी, ज्ञानी राम व सुधीर पांडेय को दोषी करार दिया.
सजा की बिंदु पर 30 जनवरी, 2019 को सुनवाई होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि तत्कालीन उदवंतनगर थानाध्यक्ष राजीव कुमार को गुप्त सूचना मिला कि कुख्यात बूटन चौधरी अपने गांव आनेवाला है.
थानाध्यक्ष ने इसकी सूचना तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा को दी. पुलिस अधीक्षक ने तत्काल एएसपी के नेतृत्व में छापेमारी के लिए एक टीम गठित की. बेलाउर गांव में बोलेरो गाड़ी के आते ही वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया. तलाशी के दौरान बूटन चौधरी के पास से एके-47 तथा अन्य चार आरोपितों के पास से पिस्टल व राइफल को बरामद किया गया. इस मामले को लेकर थानाध्यक्ष ने उदवंतनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
ये दोषी करार
1.बूटन चौधरी, 2.उपेंद्र चौधरी, 3.करीमन चौधरी, 4.ज्ञानी राम व 5.सुधीर पांडेय
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन