फौजी हत्याकांड में तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा

Published at :30 Aug 2017 2:08 AM (IST)
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फौजी हत्याकांड में तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा

आरा : वर्ष 2013 में दीवाली के दिन फौजी की हत्या करने के मामले में मंगलवार को कोर्ट से सजा मुकर्रर कर दी गयी. घटना के आरोपित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है. फौजी की हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने मंगलवार को तीन आरोपियों […]

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आरा : वर्ष 2013 में दीवाली के दिन फौजी की हत्या करने के मामले में मंगलवार को कोर्ट से सजा मुकर्रर कर दी गयी. घटना के आरोपित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है. फौजी की हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने मंगलवार को तीन आरोपियों को सश्रम उम्रकैद व पांच- पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मजुर्बुर रहमान व अधिवक्ता विष्णुधर पांडेय ने बहस की थी.

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता आनंद वात्स्यायन ने बताया कि सिकरहटा थाना अंतर्गत पनवारी मठिया गांव निवासी संतोष कुमार सिंह दीवाली को लेकर फौज से छुट्टी पर घर आया था. दीवाली की रात 3 नवंबर, 2013 को अपने छत पर दिया जला रहा था. उसी समय उसके गांव के अभिमन्यु सिंह सहित अन्य लोगों ने फौजी संतोष कुमार सिंह को लाठी- फरसा से मारकर हत्या कर दी. घटना को लेकर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
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