भागलपुर के अकबरनगर के कोदराभित्ता गांव में 27 दिसंबर 2021 को किसान घनश्याम मंडल के 18 वर्षीय बेटे त्रिपुरारी कुमार की गोली मार कर हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 13 की अदालत में मंगलवार को कोर्ट ने एक ही मामले में चल रहे दो अलग-अलग ट्रायल में कुल चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया था. शुक्रवार को मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक ट्रायल के तीन अभियुक्त मकिया मंडल उर्फ वाल्मीकि मंडल, भारत मंडल उर्फ भरतलाल मंडल और प्रसादी मंडल को दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनायी है. धारा 148 के तहत तीनों को दो-दो साल कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतने काे कहा है. वहीं धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश कोर्ट ने दिया है. मामले में दूसरे ट्रायल के दोषी पाये गये अभियुक्त गोविंद मंडल को लेकर 11 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई की जायेगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जय प्रकाश यादव व्यास ने बहस में हिस्सा लिया. कुछ माह पूर्व ही इसी मामले में चल रही सुनवाई के दौरान कांड का एक अभियुक्त योगेंद्र मंडल उर्फ कारे मंडल कोर्ट परिसर में हाथ से हड़कड़ी छुड़ा फरार हो गया था.
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