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bhagalpur news. मद्य निषेध कांडों में आरोप पत्र के साथ विनष्टिकरण का प्रमाण पत्र समर्पित करना पड़ेगा : सीनियर एसपी

हर माह की तरह शुक्रवार को जिला समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में सीनियर एसपी की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग हुई

भागलपुर हर माह की तरह शुक्रवार को जिला समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में सीनियर एसपी की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग हुई. इस दौरान विगत माह प्रतिवेदित गंभीर और संगीन कांडों में पुलिस जांच और कार्रवाई की वर्तमान स्थिति सहित आगामी होली और रमजान माह को लेकर सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण आदि को लेकर विशेष निर्देश दिया गया. मीटिंग के दौरान अपराध नियंत्रण, विधि-व्यवस्था की समीक्षा के साथ अभियोजन कार्यों की समीक्षा की. अभियोजन कार्यों के समीक्षा में जिला अभियोजन पदाधिकारी के प्रतिनिधि, विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, एससीएसटी, पॉक्सो एवं सदर अस्पताल और जेएलएनएमसीएच के पदाधिकारी शामिल हुए.

सीनियर एसपी हृदय कांत ने बताया कि बैठक के दौरान विशेष तौर आगामी होली और माह-ए-रमजान को लेकर पुलिस पदाधिकारियों, थानाध्यक्षों सहित विशेष कोषांग के पदाधिकारियों को खास निर्देश दिये गये हैं. साथ ही पुलिस मुख्यालय और न्यायालय की ओर से मिले निर्देशों को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया. जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब मद्य निषेध के कांडों में पुलिस पदाधिकारियों को चार्जशीट समर्पित करते वक्त शराब विनष्टिकरण का प्रमाण पत्र भी कोर्ट में समर्पित करना होगा. न्यायालय में अधिक से अधिक गवाही हो इसके लिए लोक अभियोजकों को न्यायालय से विभिन्न प्रकार के आदेशिकाओं को निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है. शहर के दोनों अस्पतालों के पदाधिकारियों से टाइप हुआ जख्म प्रतिवेदन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्गत करने को कहा गया है. रिपोर्ट पर निर्गत करने वाले चिकित्सकों का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करने का निर्देश दिया. डिजिटल रूप से साक्ष्य एकीकृत करने के लिए सभी अनुसंधानकर्ता को मोबाइल एवं लैपटॉप खरीदने का निर्देश दिया गया. सभी थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में ब्लैक स्पॉट चिह्नित करने का निर्देश दिया गया, ताकि सड़क दुर्घटना पर लगाम लगायी जा सके. थानाध्यक्ष प्रत्येक दिन अपने-अपने थाना के एक अनुसंधानकर्ता के पास लंबित कांडों की समीक्षा कर उसका निष्पादन कराएंगे. प्रदर्श भेजने के लिए लंबित सभी मामलों में न्यायालय से आदेश प्राप्त कर एफएसएल भेजने का निर्देश दिया गया. संपत्तिमूलक कांडों के अभियुक्तों की हर हाल में गिरफ्तार और जमानत पर मुक्त होने पर उनपर कड़ी निगरानी करने, अपहरण मामलों में त्वरित केस दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई, पूर्व के कांड जिनमें अपहरणकर्ताओं की बरामदगी नहीं हुई उनका उद्भेदन. होली को लेकर उत्पाद विभाग की टीम के साथ शहर व ग्रामीण इलाकों के हॉट स्पॉट को चिह्नित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है.

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