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Bhagalpur News: टोटो से कर रहे थे शराब की तस्करी, पांच साल कैद की सजा मिली

नवगछिया के परबत्ता थाना की पुलिस द्वारा विगत 17 नवंबर 2022 को शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार तस्कर टेंपो को कोर्ट ने पांच साल कारावास की सजा सुनायी है

संवाददाता, भागलपुर

नवगछिया के परबत्ता थाना की पुलिस द्वारा विगत 17 नवंबर 2022 को शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार तस्कर टेंपो को कोर्ट ने पांच साल कारावास की सजा सुनायी है. मामले में विगत एक मार्च को आरोपित खरीक के नवादा निवासी राम प्रसाद मंडल को दोषी करार दिया था. जिसके बाद बुधवार को विशेष उत्पाद न्यायालय-2 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की गयी. सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त रामप्रसाद मंडल को पांच साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि को तीन माह बढ़ाने का भी निर्देश दिया है.

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद (मद्य निषेध) अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि विगत 17 नवंबर 2022 को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक टोटो से विदेशी शराब जाने वाली है. पुलिस ने महादेवपुर घाट रोड पर निगरानी रखते हुए विक्रमशिला पुल के पास भागलपुर की ओर ऑटो से जा रहे एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया. पुलिस को देखते ही टोटो चालक वहां से भागने का प्रयास करने लगा. खदेड़ कर पकड़ा गया. पकड़ाये टोटो चालक ने अपना नाम रामप्रसाद मंडल बताया. तलाशी में ड्राइवर सीट के नीचे कुल 45 बोतल विदेशी शराब की बोतलें मिली थी. अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि उनकी ओर से मामले में कुल 4 गवाहों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था.

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Prabhat Khabar News Desk
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