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नाढ़ा नदी के बांध वाली सरकारी जमीन पर दे दिया प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

Updated at : 13 Jul 2024 9:30 PM (IST)
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नाढ़ा नदी के बांध वाली सरकारी जमीन पर दे दिया प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में एक और कारनामे का खुलासा हुआ है. जगदीशपुर की बलुआचक पुरैनी पंचायत में नाढ़ा नदी गुजरती है. इसके किनारे बांध बना हुआ है. यह पूरी तरह सरकारी जमीन है. इस पर कुछ लोगों को इसी जमीन पर आवास योजना का लाभ दे दिया गया. सरकारी जमीन पर निजी लोगों के आवास का निर्माण हो जाना कितना गंभीर मामला है, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है.

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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में एक और कारनामे का खुलासा हुआ है. जगदीशपुर की बलुआचक पुरैनी पंचायत में नाढ़ा नदी गुजरती है. इसके किनारे बांध बना हुआ है. इसका उपयोग रास्ते के तौर पर भी किया जाता है. यह पूरी तरह सरकारी जमीन है. इस पर कुछ लोग फूस या कच्ची मिट्टी का घर बना कर रह रहे हैं. इनमें कुछ लोगों को इसी जमीन पर आवास योजना का लाभ दे दिया गया. सरकारी जमीन पर निजी लोगों के आवास का निर्माण हो जाना कितना गंभीर मामला है, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. लेकिन कार्रवाई होने की जब बारी आयी, तो सिर्फ ग्रामीण आवास सहायक पर कार्रवाई की गयी. मामले की जांच जिला सामान्य शाखा के वरीय उपसमाहर्ता, जगदीशपुर के बीडीओ और सीओ, यानी तीन स्तर से हुई. बावजूद इसके पूरे कारनामे में सिर्फ तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक राम रीगेन पासवान के जुलाई 2024 से जून 2025 तक मूल मानदेय में 25 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश डीडीसी ने गत 10 जुलाई को जारी किया. इस मामले की शिकायत गुंजन यादव नाम के व्यक्ति ने सीपीग्राम पोर्टल के माध्यम से की थी.

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इससे पता चलता है, गड़बड़ी किस स्तर से हुई

प्राय: सभी सरकारी योजनाओं में निर्माण कार्य से पहले जमीन के बारे में पूरी पड़ताल की जाती है. निर्माण स्थल वाली जमीन तक पहुंच पथ, रकबा, जमीन की किस्म, जमीन का मालिकाना हक, जमीन पर अतिक्रमण, कानूनी विवाद, जल संचयन या वन क्षेत्र आदि की जांच की जाती है. यह जांच राजस्व विभाग के स्तर से होता है. जरूरत पड़ने पर वन विभाग, मत्स्य संसाधन विभाग की भी मदद ली जाती है. उद्देश्य यह होता है कि किसी भी परिस्थिति में भविष्य में योजना में खलल न पड़े. इतने नियम-कायदे होने के बाद भी आवास योजना को जगदीशपुर के बलुआचक पुरैनी में धरातल पर उतारने में संबंधित पदाधिकारी व कर्मचारी अंजान रहे, यह आश्चर्य की बात है. उनके खिलाफ अभी तक कोई जांच नहीं बैठायी गयी है.

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कैसे-कैसे किये गये कारनामे —बलुआचक पुरैनी के लाभुकों का नाढ़ा नदी के बांध (रास्ता के लिए भी उपयोग) पर निवास स्थान है.

—चार लाभुकों द्वारा निजी भूमि पर आवास निर्माण किया गया है.

—चार लाभुकों के पास निजी जमीन नहीं है, उनमें दो लाभुकों ने कुर्सी तक और दो लाभुकों ने आवास निर्माण पूर्ण करा लिया, इन्हें पहली किस्त का भुगतान कर दिया.

—आठ लाभुक के पास खेतिहर भूमि है, वास भूमि नहीं है. इनमें दो लाभुक द्वारा नदी के बांध पर कुर्सी से ऊपर और एक लाभुक ने निर्माण पूर्ण कर लिया. इन्हें पहली किस्त का भुगतान कर दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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