विक्रमशिला सेतु पर कल मध्य रात्रि से यातायात बंद
Updated at : 26 Sep 2018 5:41 AM (IST)
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भागलपुर : 27 सितंबर की मध्य रात्रि से विक्रमशिला पुल पर आवागमन बंद हो जायेगा. इस तरह पुल निर्माण निगम अपने तय समय 28 सितंबर से 17 अक्तूबर तक मरम्मत का काम शुरू करेगा. मरम्मत स्थल के दोनों ओर सिर्फ ऑटो व ई-रिक्शा का परिचालन होगा. मरम्मत स्थल से होकर फुटपाथ पर साइकिल सवार व […]
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भागलपुर : 27 सितंबर की मध्य रात्रि से विक्रमशिला पुल पर आवागमन बंद हो जायेगा. इस तरह पुल निर्माण निगम अपने तय समय 28 सितंबर से 17 अक्तूबर तक मरम्मत का काम शुरू करेगा. मरम्मत स्थल के दोनों ओर सिर्फ ऑटो व ई-रिक्शा का परिचालन होगा. मरम्मत स्थल से होकर फुटपाथ पर साइकिल सवार व पैदल पार करने की अनुमति होगी.
यह निर्णय जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को सेतु पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में हुई. डीएम ने कहा कि विधि व्यवस्था को लेकर 27 सितंबर को दंडाधिकारी और पुलिस बल को यातायात संबंधी ब्रीफिंग की जायेगी. उन्होंने निर्देश दिया कि दोनों अनुमंडल के एसडीओ 26 सितंबर को पुल निर्माण निगम के अभियंता के साथ पुल का मुआयना करेंगे.
नवगछिया जीरोमाइल मेंबैरिकेडिंग, 14 नंबर रोड, जाह्नवी चौक व तेतरी चौक पर बैरियर लगाया जायेगा. साथ ही जीरोमाइल भागलपुर में भी बैरियर लगेगा. बैठक में सहायक जिलाधिकारी तरणजोत सिंह, एडीएम राजेश झा राजा, पुल निर्माण के अभियंता, दोनोें अनुमंडल के पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मौजूद थे.
सेतु तक पहुंचने के लिए भाड़ा
सेतु तक पहुंचने के लिए भाड़ा
भागलपुर जीरोमाइल से पुल तक ऑटो
और ई-रिक्शा से पांच रुपये लगेगा.
नवगछिया जीरोमाइल से लेकर पुल तक ऑटो का 15 रुपये.
सेतु पर ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर व्यवस्था : मरम्मत स्थल के दोनों तरफ बैरियर पर दंडाधिकारी की तैनाती होगी.
पुल निर्माण निगम को टास्क
युद्ध स्तर पर प्रति दिन काम कराने की मॉनीटरिंग.
समय-सीमा के अंदर पुल मरम्मत का काम पूरा करें.
काम में ढिलाई पर जिला प्रशासन द्वारा होगी कार्रवाई.
सेतु तक पहुंचने के दौरान पाबंदी
मरम्मत स्थल पर दोनों ओर से मोटर वाहन, मोटरसाइकिल समेत किसी प्रकार के वाहन का परिचालन नहीं होगा.
अनुमंडलाधिकारी द्वारा धारा 144 लागू, दोनों तरफ नाव नहीं चलेगी. नाव चलाने पर नाव जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
भागलपुर सदर और नवगछिया के दोनों घाटों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व गोताखोर की प्रतिनियुक्ति.
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