मधुबनी व बेतिया के बाद भागलपुर में पहली बार राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का लगेगा मोबाइल कोर्ट
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दो दिन तक होगी दिव्यांग की स्कीम पर चर्चा
मधुबनी व बेतिया के बाद भागलपुर में पहली बार राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का लगेगा मोबाइल कोर्ट राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांग जन) न्यायालय का होगा तीन दिनी दौरा दौरे में विभागीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि व अन्य से होगी स्कीमों पर विस्तृत चर्चा भागलपुर : मधुबनी व बेतिया के बाद पहली बार भागलपुर में राज्य आयुक्त […]
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांग जन) न्यायालय का होगा तीन दिनी दौरा
दौरे में विभागीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि व अन्य से होगी स्कीमों पर विस्तृत चर्चा
भागलपुर : मधुबनी व बेतिया के बाद पहली बार भागलपुर में राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांग जन) का मोबाइल कोर्ट लगेगा. इसको लेकर राज्य के अपर आयुक्त नि:शक्ततता शंभू कुमार रजक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है. इसमें 11 से 13 जुलाई तक राज्य आयुक्त नि:शक्तता के दौरे का उल्लेख है.
तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन 27 अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ दिव्यांग से जुड़ी स्कीम पर समीक्षा होगी. ये विभाग पिछले तीन वर्षों में हुए कामकाज की रिपोर्ट सहित आगे की कार्ययोजना के बारे में भी बतायेंगे. दूसरे दिन जन प्रतिनिधियों व दिव्यांग से जुड़े समाजसेवी संगठन (सरकारी व गैर सरकारी) के साथ बैठक होगी, जिसमें उनसे दिव्यांग की सुविधा पर होनेवाले काम पर चर्चा होगी. तीसरे व अंतिम दिन मोबाइल कोर्ट का आयोजन होगा. इस दौरान दिव्यांग से जुड़े वादों की सुनवाई होगी तथा मौके पर मौजूद विभाग के प्रतिनिधि से जवाब-तलब होगा. इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गयी है.
2018-19 में लिया गया था निर्णय
राज्य आयुक्त नि:शक्तता ने अपने निर्णय में वर्ष 2018-19 में बिहार में सभी जिला में जिला स्तर पर एक-एक चलंत न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) व समीक्षा बैठक करने की बात कही थी. इसके तहत मधुबनी व बेतिया(पश्चिमी चंपारण) में उक्त आयोजन सफल रहा है.
यह है तीन दिवसीय दौरे का प्रारूप
पहला दिन: विभिन्न कार्यालय के पदाधिकारीगण की उपस्थिति में समीक्षा होगी. इनमें 27 अलग-अलग विभागों से दिव्यांग के लिए किये कार्याें की पिछले तीन वर्ष की रिपोर्ट सहित आगे की कार्ययोजना के बारे में रिपोर्ट पर समीक्षा होगी.
दूसरा दिन: तीन घंटे जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी. इसमें भागलपुर नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद, जिला के सभी प्रखंड प्रमुख, प्रमुख समाजसेवी संस्था, प्रमुख चिकित्सक, राष्ट्रीय न्यास के अभिभावकगण, सरकारी व गैर सरकारी संगठन, दिव्यांग का संगठन सहित जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे.
तीसरा दिन: दिव्यांग जन के परिवाद की सुनवाई व निबटारा की समीक्षा होगी. इस दौरान नोडल पदाधिकारी सहित प्रत्येक कार्यालय से कम से कम प्रतिनिधि कार्यालय दिव्यांग जन द्वारा उनके कार्यकाल से संबंधित पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने के लिए मौजूद रहेंगे. वहां पर चार आशुलिपिक तथा कम से कम तीन अनुसेवक भी रहेंगे.
इन मामलों की चलंत न्यायालय करेगी सुनवाई
दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गमन
18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए समुचित वातावरण में समुचित शिक्षा
शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण
गरीब निवारण योजनाओं में आरक्षण
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 व संबंधित नियमावली में कार्यकारी आदेश व अन्य सरकारी अनुदेश में दिव्यांगों के लिए वर्णित अधिकार व सुविधा
दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव
यह होगा कार्यक्रम
11 जुलाई: जिला पदाधिकारियों व विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ दिव्यांग जनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा.
12 जुलाई: जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक
13 जुलाई: दिव्यांगजनों के परिवाद की सुनवाई व निबटारे के लिए समीक्षा बैठक व चलंत न्यायालय.
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