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नशे की गोली रखने में एक को दो वर्ष की सजा

Updated at : 22 Jul 2025 6:26 PM (IST)
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नशे की गोली रखने में एक को दो वर्ष की सजा

नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए एक अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दोषी पाते हुए उसे 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए एक अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दोषी पाते हुए उसे 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर चालीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे चार माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ़्ता बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र का अब्दुल रऊफ हुसैन है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 16 दिसंबर वर्ष 2023 की है. न्यायालय परिसर में एडीजे अष्टम के न्यायालय में पेशी कराए जाने के बाद जब एक बंदी को वापस हाजत ले जाया जाने लगा. तब हाजत के गेट के समीप बंदी की तलाशी लेने पर उसके बदन में छिपाकर रखा गया छुहारा बरामद किया गया. जिन छुहारा में रखे 130 नशीली दवा को पुलिस ने जब्त किया. इस मामलों को लेकर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज किया गया था. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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By SATISH KUMAR

SATISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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